Pension Scheme: भारत जहाँ करोड़ों लोग असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं. वहाँ इनकी आर्थिक सुरक्षा हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है. इन कामगारों को अक्सर वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता की कमी का सामना करना पड़ता है. विशेषकर उम्र बढ़ने के साथ. इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना’ की शुरुआत की है.
योजना का परिचय और उद्देश्य (Introduction and Objective of the Scheme)
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना उन लाखों श्रमिकों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है जो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने और अपने बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. यह योजना विशेष रूप से 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए डिज़ाइन की गई है.
योगदान और लाभ (Contribution and Benefits)
इस योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति को न्यूनतम रुपये 55 से लेकर अधिकतम रुपये 200 प्रति माह तक का निवेश करना पड़ सकता है, जो कि उनकी आयु पर निर्भर करता है. 60 वर्ष की आयु के बाद योगदानकर्ता को प्रति माह रुपये 3000 की निश्चित पेंशन प्राप्त होगी.
योजना से लाभान्वित होने वाले वर्ग (Beneficiaries of the Scheme)
इस योजना का लाभ उन व्यक्तियों को मिलेगा जो रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कृषि कामगार, बीड़ी बनाने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, मोची आदि हैं. इन सभी को अक्सर अपने वृद्धावस्था में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है.
निवेश और रिटर्न (Investment and Return)
योजना के तहत निवेश की गई राशि और मिलने वाले लाभ का सीधा संबंध है. जितनी जल्दी और ज्यादा राशि निवेश की जाएगी. वृद्धावस्था में मिलने वाली पेंशन उतनी अधिक होगी.
आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेज (Application Process and Documentation)
इस योजना में आवेदन करने के लिए व्यक्ति को आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और एक सक्रिय मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है. आवेदन प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है और इसे सरकारी पोर्टल पर या निकटतम जन सेवा केंद्र पर किया जा सकता है.