हरियाणा में सरकार सौलर पैनल लगवाने पर दे रही है 1.10 लाख की सब्सिडी, अप्लाई करने के लिए इन डॉक्युमेंट की पड़ेगी जरूरत

By Ajay Kumar

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पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब राज्य सरकारें भी बढ़-चढ़कर अपना योगदान दे रही हैं। योगी सरकार के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए अब हरियाणा सरकार ने भी अपने नागरिकों को सोलर पैनल स्थापना पर विशेष सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की है। इस अनुसार 2 किलोवाट के सोलर पैनल पर केंद्र की ओर से दी जाने वाली 60 हजार रुपए की सब्सिडी के अतिरिक्त राज्य सरकार भी 50 हजार रुपए की सब्सिडी दे रही है।

आर्थिक बोझ कम करने में सहायक

सोलर पैनल खरीदने का खर्चा काफी विविध होता है। यदि कोई व्यक्ति बाजार से सामान्य कंपनी का 2 किलोवाट का सोलर पैनल खरीदता है, तो उसे लगभग 40 हजार रुपए का खर्च आ सकता है। हालांकि अगर वही व्यक्ति टाटा या अडानी जैसी प्रतिष्ठित कंपनी का सोलर पैनल खरीदे तो खर्च 1 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। लेकिन हरियाणा के नागरिकों के लिए यह खर्चा चिंता का विषय नहीं होगा क्योंकि दोनों सरकारों से मिलने वाली सब्सिडी मिलाकर उन्हें कुल 1 लाख 10 हजार रुपए की छूट मिल रही है।

सब्सिडी का लाभ उठाने की प्रक्रिया

सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आवेदक को सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद अपने राज्य का चयन करके अपनी इलेक्ट्रीसिटी वितरण कंपनी को चुनें और इलेक्ट्रीसिटी कंज्यूमर नंबर दर्ज करें। आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल भी प्रदान करना होगा। पोर्टल में दिए गए निर्देशों का पालन करने के बाद आवेदक को अपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से फिजिबिलिटी अप्रूवल की प्रतीक्षा करनी होगी। अप्रूवल मिलने के बाद आवेदक कोई भी रजिस्टर्ड वेंडर से सोलर पैनल स्थापित करवा सकते हैं।

आगे की प्रक्रिया और सब्सिडी प्राप्ति

इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद प्लांट की डिटेल पोर्टल पर जमा करानी होती है और नेट मीटरिंग के लिए आवेदन करना होता है। नेट मीटर की स्थापना और डिस्कॉम द्वारा निरीक्षण के बाद कमीशनिंग सर्टिफिकेट तैयार किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के समाप्त होने पर आवेदक अपने बैंक खाते की जानकारी और एक कैंसल चेक पोर्टल पर जमा कराके, 30 दिनों के भीतर अपनी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।