Haryana Matrushakti Udyamita Yojana: पूरे देश में तीज का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया और इस उत्सव की शुरुआत के साथ ही अब त्योहारों का सिलसिला शुरू हो गया है. तीज के बाद अब रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे प्रमुख त्योहार भी इस महीने आने वाले हैं. जिससे पूरे देश में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. हरियाणा में तीज के अवसर पर राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों के लिए कई विशेष घोषणाएं की हैं, जो समाज के इस वर्ग के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं.
हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना
हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए एक विशेष योजना का शुभारंभ किया है. जिसका नाम है ‘हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना’. इस योजना के तहत राज्य की विवाहित महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को उनके खुद के पैरों पर खड़ा करना और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है, ताकि वे समाज में अपनी पहचान बना सकें.
स्वरोजगार के लिए 5 लाख तक का लोन
हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के माध्यम से पहले महिलाओं को 3 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाता था. लेकिन अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है. इस लोन पर महिलाओं को केवल 7% की ब्याज दर चुकानी होगी, जो कि काफी कम है. यह योजना उन महिलाओं के लिए एक सुनहरा मौका है, जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं. लेकिन आर्थिक तंगी के कारण इसे शुरू नहीं कर पा रही थीं.

योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक पात्रताओं को पूरा करना होगा. सबसे पहले आवेदक महिला को हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए. इसके साथ ही इस योजना का लाभ केवल राज्य की विवाहित महिलाएं ही उठा सकती हैं. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उनके परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए. इसके अलावा परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और न ही आयकर दाता होना चाहिए. आवेदन के लिए महिला के पास खुद के नाम पर बैंक खाता होना चाहिए, जो कि आधार कार्ड से लिंक हो.
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी. इनमें आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक खाता पासबुक शामिल हैं. इन सभी दस्तावेजों को सही-सही जमा करना अनिवार्य है. ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई परेशानी न आए.
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले आपको हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वेबसाइट के होम पेज पर आपको रजिस्टर करना होगा. जिसके बाद लॉगिन करके ‘अप्लाई फॉर सर्विसेज’ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको मातृशक्ति उद्यमिता योजना के ऑप्शन पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को दर्ज करना होगा. इसके बाद मांगे गए दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना होगा और फॉर्म को सबमिट करना होगा. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने पर आपके पंजीकरण नंबर और ईमेल आईडी पर आवेदन से जुड़ी जानकारी मिल जाएगी.
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको अपने जिले या क्षेत्र के महिला विकास विभाग कार्यालय में जाना होगा. जहां से मातृशक्ति उद्यमिता योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं. फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद सभी जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करके संबंधित विभाग में फॉर्म जमा करना होगा. फॉर्म जमा करते समय आपको एक रसीद दी जाएगी. जिसे आपको अपने पास सुरक्षित रखना होगा. इसके बाद संबंधित अधिकारी द्वारा आपके आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों की जांच की जाएगी और सब कुछ सही पाए जाने पर लोन की राशि आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी.