Haryana Mahila Sharmik Samman Yojana: वर्तमान समय में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं. चाहे शिक्षा हो, खेल, व्यवसाय या फिर समाजसेवा हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं. इस दिशा में सरकार भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. जिसमें महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं शामिल हैं. इन्हीं योजनाओं में से एक है हरियाणा महिला श्रमिक सम्मान योजना जिसका उद्देश्य राज्य की श्रमिक महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है.
योजना का मुख्य उद्देश्य
हरियाणा महिला श्रमिक सम्मान योजना का मुख्य उद्देश्य पंजीकृत महिला कामगारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है. ताकि वे अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा कर सकें. योजना के तहत पंजीकृत महिला कामगारों को हर साल उनकी सदस्यता के नवीनीकरण के समय 5,100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. यह राशि साड़ी, सूट, चप्पल, रेन-कोट, छाता, रब्बड़ मैट्रेस, कीचन के बर्तन और स्वास्थ्यप्रद नैपकीन जैसी आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए दी जाती है. इस सहायता से महिलाएं अब अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगी. बल्कि अपनी जरूरतों को स्वयं पूरा करने में सक्षम होंगी.
महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम
इस योजना के माध्यम से सरकार न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है. बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक कदम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है. महिलाओं के जीवन में इस प्रकार की योजनाओं का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इससे वे अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में स्वतंत्रता महसूस करती हैं. हरियाणा महिला श्रमिक सम्मान योजना के तहत मिलने वाली सहायता न केवल उनकी जरूरतों को पूरा करती है. बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है.
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता
हरियाणा महिला श्रमिक सम्मान योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को कुछ आवश्यक पात्रताओं को पूरा करना होगा. सबसे पहले आवेदक महिला को हरियाणा राज्य की मूल निवासी होना चाहिए. इस योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा. जो श्रम विभाग में पंजीकृत हैं और उनकी सदस्यता एक साल की नियमित होनी चाहिए. इसके अलावा पंजीकृत महिला कामगार को हर वर्ष सदस्यता के नवीनीकरण पर इस योजना का लाभ मिलेगा. इस प्रकार महिलाओं को योजना का लाभ निरंतर मिल सकेगा. बशर्ते वे सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करती हों.
योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
इस योजना में आवेदन करने के लिए महिलाओं को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. इनमें आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, पासपोर्ट साइज़ फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सदस्यता प्रमाणपत्र (पंजीकृत श्रमिकों के लिए) और आय प्रमाण पत्र शामिल हैं. ये सभी दस्तावेज आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक होंगे. इसलिए उन्हें पहले से ही तैयार रखना चाहिए ताकि आवेदन के समय कोई परेशानी न हो.
योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
हरियाणा महिला श्रमिक सम्मान योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा गया है, ताकि महिलाएं आसानी से आवेदन कर सकें. सबसे पहले आवेदक महिला को योजना की आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जाना होगा. वेबसाइट के नेविगेशन मेनू में “E-Services” बटन पर क्लिक करना होगा और फिर “Hry Labour Welfare Board” लिंक पर क्लिक करना होगा.
इसके बाद स्क्रीन पर प्रदर्शित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा. पंजीकरण के लिए आवेदक को अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा और यदि वह पहले से पंजीकृत हैं, तो बस लॉग इन करना होगा. इसके बाद मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना के लिए आवेदन पत्र भरना होगा और फॉर्म को सबमिट करना होगा. इस प्रकार आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें
यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके आवेदन की स्थिति क्या है, तो इसके लिए भी एक सरल प्रक्रिया है. सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और होमपेज पर “Track Application” विकल्प पर क्लिक करें. यह आपको एक नए पेज पर ले जाएगा.
जहां आपको अपना विभाग और सेवा सेलेक्ट करना होगा. इसके बाद अपना एप्लिकेशन आईडी दर्ज करें और “Check Status” बटन पर क्लिक करें. इसके बाद आपके आवेदन की स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी, जिसे आप चेक कर सकते हैं.