Haryana News: हरियाणा सरकार ने चुनावी मौसम के मद्देनजर मुख्यमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. इस योजना के तहत, विशेषकर ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत, भूमिहीन और गरीब लोगों को, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है. राज्य सरकार द्वारा 50 से 100 वर्ग गज के प्लाट आवंटित किए जाएंगे.
प्लाट आवंटन की विस्तृत योजना
महाग्रामों में गरीब परिवारों को 50 गज के प्लाट और सामान्य गांवों में 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे. इस पहल के तहत सरकार पंचायतों से इन प्लाटों के लिए जमीन खरीदेगी और उसे गरीब लोगों को उपलब्ध कराएगी. जिससे उनकी आवासीय समस्याओं का समाधान हो सके.
बैठक में लिए गए निर्णय
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह अहम फैसले लिए गए. इस बैठक में यह भी तय हुआ कि जिन लोगों को पहले चरण में प्लाट आवंटित नहीं किए गए थे. उनके खातों में एक लाख रुपये डालने की प्रक्रिया को भी अंजाम दिया जाएगा.
गरीबों की परिभाषा और पहचान
परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के आधार पर जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक होगी. उन्हें सरकार गरीब मानेगी. इसके आधार पर उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा जो भूमिहीन हैं या उनके पास अपना या सरकार द्वारा दिया गया कोई प्लाट नहीं है.
शहरी आवास योजना में सुधार
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में भी संशोधन किया गया है. जिससे शहरी गरीब परिवारों को भी उनकी आवास जरूरतों के अनुरूप सहायता प्रदान की जा सके. संशोधित योजना के तहत जिन लाभार्थियों को पहले 30 गज का प्लाट मिला था. उन्हें भुगतान की अवधि बढ़ाने की सुविधा दी गई है.
प्लाट की किस्तों में सुधार
अब तक प्लाट के लिए पहली किस्त के रूप में 10 हजार रुपये और उसके बाद छह किस्तों में 80 हजार रुपये भुगतान करना होता था. नई नीति के अनुसार 10 हजार रुपये की दूसरी किस्त प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलने के दो महीने बाद और शेष 80 हजार रुपये की राशि तीन साल के भीतर मासिक किस्तों में देने की व्यवस्था की गई है.