हरियाणा में इन BPL परिवारों को सरकार दे रही है 80 हजार रूपए, जाने कैसे उठा सकते है फायदा

By Uggersain Sharma

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Government is giving 80 thousand rupees to these BPL families in Haryana

Haryana BPL Card: हरियाणा में पहले यह योजना केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों के लिए उपलब्ध थी. लेकिन पिछले वर्ष सरकार ने इस योजना में बदलाव करते हुए. इसे सभी बीपीएल परिवारों के लिए लागू कर दिया. इस बदलाव के तहत अब राज्य के सभी बीपीएल परिवार अपने मकानों की मरम्मत के लिए इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इससे न केवल अनुसूचित जाति बल्कि अन्य पिछड़े वर्गों को भी इस योजना का फायदा मिलेगा.

योजना के तहत राशि में वृद्धि

सरकार ने इस योजना के तहत मिलने वाली राशि में भी इजाफा किया है. पहले इस योजना के तहत 50 हजार रुपये की सहायता दी जाती थी. लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दिया गया है. इस राशि का उपयोग मकान की मरम्मत, छत, दीवारों की मरम्मत और अन्य आवश्यक सुधार कार्यों के लिए किया जा सकता है. इससे गरीब परिवारों को अपने घरों को सुरक्षित और रहने योग्य बनाने में मदद मिलेगी.

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कौन कर सकता है आवेदन

इस योजना का लाभ वही व्यक्ति उठा सकता है, जो हरियाणा का स्थायी निवासी हो और अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग से संबंधित हो. इसके साथ ही वह व्यक्ति बीपीएल सूची में शामिल होना चाहिए. इस योजना का लाभ उठाने के लिए मकान की मरम्मत की आवश्यकता होनी चाहिए और मकान कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए. यदि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य योजना के तहत पहले से मकान के लिए अनुदान लिया है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता.

कैसे करें आवेदन

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज़ों की जरूरत होगी. आवेदनकर्ता को परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, एससी या बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो और मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे दस्तावेज़ जमा करने होंगे. आवेदनकर्ता को अपने निकटतम पंचायत या नगर निगम कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा. आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 15 दिन के अंदर आपको अनुदान की राशि प्रदान कर दी जाएगी.

आवश्यक शर्तें और नियम

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना अनिवार्य है. आवेदनकर्ता को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसके पास बीपीएल सूची में शामिल होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए. मकान की मरम्मत के लिए आवेदन तभी किया जा सकता है, जब मकान 10 साल या उससे अधिक पुराना हो. मकान की मरम्मत के लिए अनुदान का उपयोग केवल मरम्मत कार्यों के लिए ही किया जा सकता है.

Uggersain Sharma

Uggersain Sharma is a Hindi content writer from Sirsa (Haryana) with three years of experience. He specializes in local news, sports, and entertainment, adept at writing across a variety of topics, making his work versatile and engaging.