टूटे हुए घर की रिपेयरिंग करवाने के लिए मोदी सरकार दे रही है पैसा, जाने कैसे मिलेगी ये सहायता राशि

आप जानते ही होंगे कि हमारे भारत देश की एक बडा वर्ग गरीबी के हिस्से में शामिल है। ऐसे में गरीब लोगों को कई तरह की सहायता के लिए भारत सरकार कई सारी योजनाओं का संचालन कर रही है।
गरीबों को आवास प्राप्त हो इसके लिए केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की भी शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत जिन गरीबों को खुद का घर लेना हो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है।
वहीं अगर जो दूसरी और देखा जाए तो जिन गरीबों के पास खुद का घर है, उनका घर भी एक निर्धारित समय के बाद टूट जाता है, या फिर घर में दरारें देखने को मिलती है। लेकिन आर्थिक रुप से सक्षम न होने वजह से ऐसे लोग अपनी घर की मरम्मत नहीं करवा पाते।
ऐसे में आज हम आप को इस आर्टिकल में हरियाणा सरकार की एक बेहद शानदार योजना के बारे में अवगत कराने जा रहे है, जिसके अंतर्गत टूटे मकानों के लिए सरकार मरम्मत का खर्च दे रही है। तो आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते है।
जानकारी के लिए बता दें कि इस स्कीम का नाम अंबेडकर नवीनीकरण योजना है। इस योजना के अनुसार टूटे मकानों की मरम्मत के लिए सरकार लोगों को करीब 80 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, तो आइए हम जानते है कि इस योजना का लाभ आखिर कौन कौन लोग उठा सकते है।
अंबेडकर नवीनीकरण योजना के तहत उठा सकते है लाभ
बता दें कि इस योजना का लाभ वहीं लोग उठा सकते है, जो कि मूल रुप से हरियाणा रहवासी है। इसके अलावा आवेदनकर्ता का नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची में रहना जरुरी है।
जिस भी आवेदनकर्ता अपना नाम दर्ज करवाया हो, घर उसके नाम पर होना जरुरी है। घर कम से कम 10 साल पुराना और मरम्मत के लायक होना भी जरुरी है।
इस योजना के तहत अगर घर की मरमम्त के लिए आप ने एकबार पैसे ले लिए है तो फिर आपको दोबारा इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।
आप को बता दें कि इस योजना का लाभ वहीं लोग उठा सकते है, जिनका नाम अनुसूचित जाति, पिछडा वर्ग औऱ बीपीएल सूची में शामिल है। अगर आप इस नवीनत्तम योजना का लाभ उठाने जा रहे है तो आपको इस बारे में पत्ता होना आवश्यक है।