Helmet Companies: केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 162 हेलमेट निर्माण कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं. यह कदम उन कंपनियों के खिलाफ उठाया गया है जो भारतीय मानक ब्यूरो (BIS standards) के मानकों का पालन नहीं कर रही थीं. इस निर्णय को सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
पिछले आदेशों का अनुपालन
सरकार ने जून 2021 में गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किया था. जिसमें हेलमेट्स के लिए BIS प्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया था. उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा कि यह कार्रवाई उसी आदेश के तहत की गई है. ताकि बाजार में घटिया और असुरक्षित हेलमेट्स की बिक्री पर रोक लगाई जा सके.
नई प्लानिंग और अभियान
सरकार ने आगे की प्लानिंग के तहत विक्रेताओं पर विशेष नजर रखने का निर्णय लिया है जो बिना प्रमाणिकता के हेलमेट्स बेच रहे हैं. इसके लिए जिला अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं और BIS अधिकारियों के साथ मिलकर यह कार्रवाई संचालित की जाएगी. इस प्रक्रिया में उपभोक्ता भी BIS केयर ऐप और वेबसाइट के माध्यम से उत्पाद की प्रमाणिकता की जांच कर सकते हैं.