PM Kisan Maandhan Yojana: केंद्र सरकार भारतीय किसानों की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए लगातार नई योजनाओं को लागू कर रही है. पीएम किसान मानधन योजना भी इसी दिशा में एक प्रमुख पहल है. जिसके माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को उनके बुढ़ापे में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है (Government Initiative).
योजना का उद्देश्य और महत्व (Objective and Importance of the Scheme)
पीएम किसान मानधन योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे किसानों को उनके वृद्धावस्था में आर्थिक संबल प्रदान करना है. इसके तहत. किसानों को कम से कम ₹3,000 मासिक पेंशन प्राप्त होती है. जो उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है (Pension Scheme).
कौन कर सकता है योजना में नामांकन (Eligibility for Enrollment)
इस योजना के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु के वे किसान पात्र हैं. जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि है. पति और पत्नी दोनों इस योजना में निवेश कर सकते हैं. जिससे दोनों को अलग-अलग पेंशन का लाभ मिल सकता है (Dual Benefit).
नामांकन की प्रक्रिया (Enrollment Process)
किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर इस योजना में निशुल्क नामांकन कर सकते हैं. यह प्रक्रिया बिलकुल सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल है. जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके (Easy Registration).
जमा करने होंगे कितने रुपये? (Contribution Details)
पीएम किसान मानधन योजना में किसानों को उनकी उम्र के अनुसार मासिक राशि जमा करनी होती है. 18 वर्ष की आयु में शामिल होने वाले किसानों को मात्र ₹55 प्रति माह जमा करने पड़ते हैं. जबकि 40 वर्ष की आयु में शामिल होने पर ₹200 प्रति माह जमा करने पड़ते हैं (Monthly Contribution).
पेंशन का लाभ कब और कैसे मिलेगा (Pension Benefits)
किसान जब इस योजना के लिए आवश्यक निवेश अवधि पूरी कर लेते हैं और 60 वर्ष की आयु पार कर जाते हैं, तो उन्हें हर महीने ₹3,000 की पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है. यह पेंशन उनके जीवन के इस पड़ाव में आर्थिक सहारा प्रदान करती है (Secured Future).