ये खबर आपके लिए है अगर आप दिल्ली मेट्रो में शराब पीते हैं। मेट्रो की शराब नीति बदल गई है। बुधवार को दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने अपनी शराब नीति में बदलाव किया है। DMRC ने कहा कि दिल्ली मेट्रो में लोगों को शराब की दो सील-बंद बोतलें ले जाने की अनुमति देने पर संबंधित राज्य के आबकारी कानूनों का पालन किया जाएगा। बीते साल, डीएमआरसी ने मेट्रो ट्रेनों में हर व्यक्ति को दो सीलबंद बोतलें शराब ले जाने की अनुमति दी. दिल्ली सरकार ने इसे राज्य के आबकारी कानूनों के खिलाफ बताया।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में मेट्रो ट्रेन चलती हैं, जो दिल्ली के साथ-साथ फरीदाबाद, गुरुग्राम, हरियाणा और गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) जैसे शहरों को जोड़ती हैं। विकास कुमार, डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक, ने कहा कि दिल्ली सरकार ने हमें जो भी अनुमति दी है, वह मिल गई है।
उस राज्य के आबकारी कानूनों का पालन होता है। आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक राज्य से दूसरे राज्य में रम, वोदका और व्हिस्की की केवल एक सीलबंद बोतल ही ले जाई जा सकती है।
Delhi Metro में कितना शराब ले जा सकते हैं?
आबकारी विभाग के अधिकारी ने कहा कि मेट्रो ट्रेन दिल्ली से एनसीआर के शहरों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच यात्रियों को ले जाती हैं और किसी को दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति देना कानून का उल्लंघन होगा।
DMRC के मुख्य कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने कहा कि हम बोतलों की संख्या नहीं बता रहे हैं। क्योंकि हम दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में काम कर रहे हैं और इन राज्यों में लागू होने वाले सभी आबकारी कानून लागू होंगे।
DMRC ने कहा कि मेट्रो ट्रेन के यात्रियों से संबंधित राज्य आबकारी विभाग के मौजूदा नियमों और नियमों का पालन करना चाहिए। उनका कहना था कि अगर कोई यात्री दिल्ली से उत्तर प्रदेश की ओर ट्रेन में जाता है और दो बोतल शराब ले जाता है, तो उसे जानना चाहिए कि राज्य के आबकारी कानूनों के अनुसार उसके पास दो बोतल हैं।
इसलिए, अगर सिर्फ एक बोतल शराब की अनुमति है, तो उसे सिर्फ एक बोतल लेकर चलना चाहिए। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने पिछले साल मेट्रो ट्रेनों में यात्रियों को शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति देने के बाद डीएमआरसी को नोटिस भेजा था। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो ट्रेन में शराब ले जाने पर पहले प्रतिबंध था।