Indian Railway: भारतीय रेलवे अपने विशाल नेटवर्क और सेवाओं के माध्यम से हर दिन लाखों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुँचाता है. इसी बीच यात्री अक्सर विभिन्न सवालों के जवाब तलाशते हैं. जिनमें से एक प्रमुख सवाल है— ट्रेन में शराब (alcohol in train) ले जाने का नियम क्या है?
यात्रियों की दुविधा
यह सवाल न सिर्फ सामान्य यात्रियों के लिए बल्कि बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए भी उत्सुकता का विषय बना हुआ है. अनेक बार इसका स्पष्ट जवाब न मिल पाने की वजह से लोग परेशानी में पड़ जाते हैं.
नियम क्या कहते हैं?
रेलवे एक्ट 1989 के अनुसार किसी भी प्रकार की शराब को ट्रेन में ले जाना सख्त मना है. चाहे वह शराब सीलबंद क्यों न हो, इसे ट्रेन में ले जाने की अनुमति नहीं है.
ज्वलनशीलता और सुरक्षा
शराब ज्वलनशील पदार्थ (flammable substance) है जिससे आग पकड़ने का खतरा बहुत अधिक होता है. इस कारण से ट्रेन में शराब ले जाना या पीकर यात्रा करना न केवल खुद के लिए बल्कि अन्य यात्रियों के लिए भी खतरा बन सकता है.
परिणाम और जुर्माना
अगर कोई यात्री ट्रेन में शराब लेकर यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है या शराब पीकर असामाजिक व्यवहार करता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है. इसमें जुर्माना और यहाँ तक कि गिरफ्तारी भी शामिल हो सकती है.
सुरक्षित यात्रा के लिए सलाह
यात्रियों को इस तरह की गतिविधियों से बचने की सलाह दी जाती है ताकि यात्रा सुखद और सुरक्षित रहे. साथ ही अपने सफर को नियमों के अनुसार आनंददायक बनाने के लिए उचित जानकारी और नियमों का पालन करना चाहिए.