ट्रेन छूट जाए तो कितने मिनट तक आपका सीट रहेगा रिजर्व, जाने रेलवे का नियम

By Uggersain Sharma

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Indian Railways: भारतीय रेल न केवल भारतीय परिवहन की रीढ़ है. बल्कि यह प्रतिदिन लगभग 2.5 करोड़ यात्रियों की यात्रा की सुविधा प्रदान करती है. इतनी विशाल संख्या में यात्रियों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने कई नियम और व्यवस्थाएं (railway-regulations) निर्धारित की हैं.

ट्रेन में सफर की सुविधा

ट्रेन से यात्रा करना न केवल आरामदायक होता है. बल्कि यह आर्थिक रूप से भी व्यावहारिक है. यह सभी वर्ग के यात्रियों के लिए उपयुक्त होता है और यात्रा के दौरान विभिन्न सेवाओं का लाभ (affordable-travel) उठाने की सुविधा प्रदान करता है.

रेलवे के नियम और यात्री अधिकार

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कई नियम बनाए हैं. इन नियमों में से एक नियम यह है कि अगर यात्री निर्धारित समय पर अपनी सीट पर नहीं पहुंचता है तो उसकी सीट छीनी (seat-allotment-rules) जा सकती है.

सीट आवंटन के नियम

ट्रेन छूटने के बाद टीटीई को आपकी सीट दूसरे यात्री को आवंटित करने का अधिकार होता है अगर आप समय पर नहीं पहुंचे. यह नियम यात्रियों को समय पर पहुंचने की प्रेरणा देता है और ट्रेन के संचालन को सुचारु रूप से बनाए रखने में मदद (efficient-operation) करता है.

टीटीई का इंतजार और सीट आवंटन

अगर कोई यात्री ट्रेन छोड़ देता है या उसे मिस कर देता है, तो टीटीई को नियमानुसार कम से कम एक घंटे या अगले दो स्टेशनों तक इंतजार (waiting-guidelines) करना होता है. इस दौरान अगर यात्री पहुंच जाता है तो उसे उसकी सीट पर बैठने का अधिकार होता है.

Uggersain Sharma

Uggersain Sharma is a Hindi content writer from Sirsa (Haryana) with three years of experience. He specializes in local news, sports, and entertainment, adept at writing across a variety of topics, making his work versatile and engaging.