New collector rate implemented in Haryana: हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको 1 दिसंबर से लागू हुए नए कलेक्टर रेट के बारे में जानकारी होना जरूरी है। ये बदलाव पूरे प्रदेश में हुए हैं, और गुरुग्राम जैसे प्रमुख शहरों में 30% तक की बढ़ोतरी की गई है। इस लेख में हम विस्तार से बताएंगे कि कलेक्टर रेट क्या होते हैं, और 1 दिसंबर से आपके लिए क्या असर पड़ने वाला है।
हरियाणा में नए कलेक्टर रेट लागू
हरियाणा सरकार ने 1 दिसंबर से पूरे प्रदेश में नया कलेक्टर रेट लागू किया है। यह रेट 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेंगे। डीसी अजय कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आवासीय, कृषि और वाणिज्यिक ज़मीन के कलेक्टर रेट में 10% से 30% तक की वृद्धि की जाएगी। खासकर वे क्षेत्र जहां मार्केट वैल्यू अधिक थी, वहां यह बढ़ोतरी 30% तक की गई है।
कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी
जहां ज़मीन की कीमत पहले ही ज्यादा थी, वहां कलेक्टर रेट में ज्यादा वृद्धि की गई है। मूल्य निर्धारण के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया गया है, जो प्रत्येक इलाके की मौजूदा स्थिति के आधार पर कलेक्टर रेट तय करती है।
गुरुग्राम और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में बढ़ोतरी
गुरुग्राम जैसे प्रमुख शहरों में, खासतौर पर गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर 56-57, वजीराबाद तहसील, साउथर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास के क्षेत्रों में कलेक्टर रेट में 30% तक की वृद्धि की गई है। यह बदलाव उन क्षेत्रों में बहुत प्रभावी होगा जहां पहले से ही प्रॉपर्टी की कीमतें ऊंची हैं।
1 दिसंबर से लागू कलेक्टर रेट कैसे जांचें
डीसी अजय कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नए रेट्स को सार्वजनिक करें, ताकि सभी नागरिक इसे देख सकें। अब, नए कलेक्टर रेट्स को गुरुग्राम जिले के प्रशासन की वेबसाइट से आसानी से चेक किया जा सकता है।