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हरियाणा की महिलाओं को बिज़नेस शुरू करने के लिए सरकार की तरफ़ से मिलेगी 3 लाख की मदद, बस इन ज़रूरी बातों की बांध ले गाँठ

हरियाणा सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई पहल कर रही है। वर्तमान में, हम आपके लाभ के लिए इसी तरह के कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं।
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हरियाणा सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई पहल कर रही है। वर्तमान में, हम आपके लाभ के लिए इसी तरह के कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं। बैंक आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को तीन लाख रुपये का ऋण प्रदान करेंगे, जिससे वे अपना व्यवसाय स्थापित कर सकेंगी। योग्यता के लिए मानदंड क्या है?

मातृशक्ति उद्यमिता योजना

महिला विकास निगम द्वारा संचालित इस योजना के तहत महिलाओं को तीन लाख रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम बनाना है।

योजना की शर्तें नीचे है -

  1. 18 से 60 वर्ष के बीच की महिला उद्यमी आवेदन करने की पात्र हैं।
  2. आवेदन करने वाली महिला किसी भी बैंक भुगतान में चूक नहीं होनी चाहिए।
  3. महिला की वार्षिक पारिवारिक आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  4. महिला स्थायी आधार पर हरियाणा राज्य की निवासी होनी चाहिए।

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योजना की मुख्य विशेषताएं

मातृशक्ति उद्यमिता योजना की अनूठी विशेषता यह है कि ऋण लेने के बाद यदि किश्त का भुगतान समय पर किया जाता है तो हरियाणा सरकार का महिला विकास निगम तीन वर्ष की अवधि के लिए 7 प्रतिशत ब्याज के साथ अनुदान राशि प्रदान करेगा।

यह काम महिलाएं कर सकती हैं

महिलाएं इस कार्यक्रम का उपयोग ऑटो रिक्शा, तिपहिया, ई-रिक्शा, ब्यूटी पार्लर, सैलून, टेलरिंग, बुटीक, फोटोस्टेट की दुकानों, पापड़ और अचार बनाने, फूड स्टॉल, बिस्कुट, नमकीन, आइसक्रीम बनाने वाली इकाइयों और टिफिन सेवाएं जैसे व्यवसाय शुरू करने के लिए कर सकती हैं।

दस्तावेज जो आवश्यक हैं

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन पत्र के साथ राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड और आवासीय प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इसके अलावा दो पासपोर्ट साइज फोटो, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा। 

यदि आप इस कार्यक्रम के बारे में अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं, तो आप हरियाणा महिला विकास निगम जिला कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।