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हरियाणा में राशन डिपो द्वारा हेराफेरी करना हो जाएगा मुश्किल, अब राशन आते ही सप्लायर को करना पड़ेगा ये काम

हरियाणा में  खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने डिपाे पर राशन पहुंचाने वाले डिपो धारकों के लिए डिपाे होल्डर्स की रसीद लेना अब पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है।
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dipo rashan in haryana
हरियाणा में  खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने डिपाे पर राशन पहुंचाने वाले डिपो धारकों के लिए डिपाे होल्डर्स की रसीद लेना अब पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है।

यह नियम बनने के बाद भी इसका सख्ती से पालन नहीं हो रहा था। बार-बार, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जहाँ आपूर्तिकर्ता एक डिपो के लिए नियत राशन को दूसरे डिपो तक पहुँचाता है।इसके अतिरिक्त, राशन की मात्रा बहुत अधिक थी, फिर भी यह मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी।

सीएम फ्लाइंग टीम द्वारा छापा 

इसके अलावा, छापे के दौरान, सीएम फ्लाइंग टीम को वह राशन नहीं मिला, जो डिपो धारकों के रिकॉर्ड के अनुसार उन्हें प्रदान किया जाना था। किसी भी तरह की अनियमितता को रोकने के लिए डिपो धारकों और आपूर्तिकर्ताओं को सही वजन और तारीख के साथ राशन प्राप्त करना अनिवार्य है।

डिपो संचालक की बड़ी टेंशन 

खाद्य आपूर्ति और नियंत्रण विभाग के एक प्रतिनिधि ने कहा कि उन्होंने आपूर्ति में व्यवधान से बचने के लिए विशिष्ट उपायों को लागू किया है। नई व्यवस्था के तहत डिपो में राशन पहुंचने के बाद आपूर्तिकर्ता को संचालक से हस्ताक्षर कर मुहर लगी रसीद लेनी होगी। संबंधित तिथि पर डिपो संचालक को मिलने वाले राशन की मात्रा दर्ज की जाएगी।