Haryana Teacher Transfer Policy : हरियाणा सरकार ने राज्य के जिला कैडर शिक्षकों के लिए ट्रांसफर शेड्यूल जारी कर दिया है। यह निर्णय हाल ही में लागू की गई कैडर परिवर्तन नीति 2025 के अंतर्गत लिया गया है। इस नीति के तहत शिक्षकों को अपने पसंदीदा जिलों में स्थानांतरण का अवसर मिलेगा और 1 अप्रैल 2026 से शिक्षक अपने नए स्टेशन पर कार्यभार ग्रहण करेंगे ताकि नया शैक्षणिक सत्र सही समय से शुरू हो सके।
2 फरवरी से लागू होगा संशोधित ट्रांसफर शेड्यूल
2 फरवरी 2026 से संशोधित नीति लागू होगी। इसमें खास बात यह है कि जिन जिलों में 95% से कम शिक्षक कार्यरत हैं, वहां से अंतर्जिला ट्रांसफर की अनुमति नहीं होगी। वहीं जो शिक्षक अन्य जिलों में ट्रांसफर चाहते हैं, वे एक से अधिक जिलों का चयन कर सकते हैं। यदि चयनित जिलों में जगह न मिली, तो उन्हें पुराने जिले में ही कार्य करना होगा।
महिलाओं को मिलेगा प्राथमिकता का लाभ
नई नीति में यह तय किया गया है कि महिला शिक्षकों को स्थानांतरण में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। पहले उन्हें 10 अतिरिक्त अंक दिए जाते थे, जिन्हें अब हटा दिया गया है, लेकिन महिला शिक्षिकाओं की मेरिट और प्राथमिकता में कोई बदलाव नहीं होगा। सरकार का फोकस शिक्षिकाओं को परिवार और कार्य संतुलन में सहूलियत देना है।
कौन शिक्षक बदल सकेंगे जिला?
यह नीति प्राथमिक शिक्षक (JBT/PRT), मुख्य शिक्षक और C&V (भाषा अध्यापक) पर लागू होगी। जो शिक्षक स्वेच्छा से जिला बदलना चाहते हैं, उन्हें ट्रांसफर प्रक्रिया में भाग लेना होगा और पोर्टल पर सहमति दर्ज करनी होगी।
ट्रांसफर के लिए शेड्यूल घोषित
शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए पूरा शेड्यूल जारी किया है:
- 9-10 फरवरी: जिला व श्रेणीवार खाली पदों की सूची जारी होगी।
- 11-15 फरवरी: शिक्षकों को अपनी पसंद के जिलों को पोर्टल पर चुनने का मौका मिलेगा।
- 16-18 फरवरी: पोर्टल पर जिला आवंटन की सूची प्रकाशित की जाएगी।
- 19-23 फरवरी: कोई शिकायत होने पर शिक्षक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे।
ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी हो ताकि किसी भी तरह की पक्षपात या अनियमितता की गुंजाइश न रहे। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही सभी विकल्प भरने होंगे और आवंटन की प्रक्रिया भी स्वचालित प्रणाली द्वारा की जाएगी।














