गरीब बेटियों की शादी में मिलेगी सरकारी मदद, ऐसे मिलेगी 51000 रूपए की शगुन राशि

By Uggersain Sharma

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Haryana Shadi Yojna : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के अंत्योदय परिवारों को आर्थिक राहत देते हुए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में बदलाव का ऐलान किया है। अब इन परिवारों को बेटियों की शादी पर ₹51,000 की राशि शगुन के रूप में प्रदान की जाएगी। इससे पहले यह राशि ₹41,000 थी।

1.80 लाख तक की सालाना आय वाले परिवार होंगे लाभार्थी

यह निर्णय उन परिवारों के लिए फायदेमंद है जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए या उससे कम है। इस कदम से हजारों जरूरतमंद परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा और बेटियों की शादी का खर्च कम होने में मदद मिलेगी।

अनुसूचित और टपरीवास जातियों को पहले से मिल रहे हैं ₹71,000

हरियाणा सरकार पहले से ही अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के पात्र परिवारों को ₹71,000 तक की राशि देती आ रही है। यह राहत मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत दी जाती है, और अब पिछड़े वर्ग के अंत्योदय परिवारों को भी बढ़ा हुआ शगुन मिलेगा।

विवाह पंजीकरण 6 महीने के भीतर अनिवार्य

सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ तभी मिलेगा जब शादी के 6 माह के भीतर विवाह का पंजीकरण करा लिया जाए। बिना पंजीकरण के कोई भी आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा, इसलिए समय पर दस्तावेज पूरा करना बेहद जरूरी है।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध

राज्य सरकार ने योजना को डिजिटल रूप में सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू की है। इच्छुक और पात्र परिवार नीचे दिए गए पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं: shadi.edisha.gov.in

यह पोर्टल सरकार की e-Disha सेवा के अंतर्गत काम करता है, जहां शगुन योजना समेत अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं के आवेदन भी उपलब्ध हैं।

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

शगुन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होगी:

  • परिवार पहचान पत्र (Family ID)
  • आवेदक की आय प्रमाण पत्र
  • कन्या का आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र
  • विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की कॉपी (जहां राशि ट्रांसफर होनी है)
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

योजना से बढ़ेगा सामाजिक आत्मबल

इस योजना का उद्देश्य वंचित वर्गों की बेटियों को विवाह के समय आर्थिक सहायता देना है, ताकि उनके परिवारों पर वित्तीय बोझ कम हो और वे सम्मानपूर्वक विवाह संपन्न कर सकें। यह फैसला न केवल सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि सरकार के समावेशी विकास के वादे को भी दर्शाता है।

पात्रता जांचने के बाद ही करें आवेदन

राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि आवेदन से पहले पात्रता की जांच अवश्य करें। केवल वही परिवार इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा करते हों।

Uggersain Sharma

Uggersain Sharma is a Hindi content writer from Sirsa (Haryana) with three years of experience. He specializes in local news, sports, and entertainment, adept at writing across a variety of topics, making his work versatile and engaging.