PPP Name Addition : हरियाणा में परिवार पहचान पत्र (PPP) से जुड़ी एक बड़ी और राहत देने वाली खबर सामने आई है। अब राज्य के नागरिक अपने PPP में बदलाव कर सकेंगे, वो भी बहुत ही आसान प्रक्रिया के जरिए। प्रदेश सरकार ने इस व्यवस्था को लागू करते हुए एक नया ‘मर्ज माड्यूल’ शुरू किया है, जिसकी मदद से परिवारों या उनके सदस्यों को एक पहचान पत्र से दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है।
मर्ज माड्यूल से क्या बदलेगा?
सरकार द्वारा लागू किए गए मर्ज माड्यूल के तहत चार अलग-अलग परिस्थितियों में परिवार पहचान पत्र में नाम जोड़ने या हटाने की अनुमति दी गई है। इसका सीधा लाभ उन लोगों को मिलेगा, जिनके पारिवारिक ढांचे में बदलाव आते हैं—जैसे गोद लेना, संरक्षक बदलना, विवाह के बाद स्थानांतरण, या फिर विधवाओं के लिए परिवार का पुनर्गठन।
CM नायब सैनी ने दी मंजूरी
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जन सुविधा के दृष्टिकोण से परिवार पहचान पत्र में नाम जोड़ने और हटाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इससे अब आम नागरिक भी परिवार पहचान पत्र में जरूरी बदलाव बिना किसी बड़ी बाधा के कर सकेंगे। यह कदम सरकार के डिजिटल नागरिक सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक और पहल है।
नाबालिग को गोद लेने पर बदलाव की सुविधा
यदि कोई परिवार किसी नाबालिग को गोद लेता है, तो अब उसका परिवार पहचान पत्र में नाम स्थानांतरित किया जा सकेगा। इसके लिए वैध गोद लेने के दस्तावेज़ अनिवार्य होंगे। केवल नाबालिग बच्चों को ही स्थानांतरित किया जा सकता है और यह सुविधा विशेष परिस्थितियों में ही मान्य होगी।
संरक्षकता के तहत स्थानांतरण का विकल्प
हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने बताया कि अब नाबालिगों को वैध संरक्षकता के अंतर्गत संरक्षक के परिवार पहचान पत्र में शामिल किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में भी केवल नाबालिग का स्थानांतरण संभव होगा, जिससे बच्चे को सुरक्षित और कानूनी ढंग से परिवार में जोड़ा जा सकेगा।
पूरे परिवार के स्थानांतरण की अनुमति
इस नए बदलाव के तहत एक पूरा परिवार भी एक पहचान पत्र से दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकेगा। डॉ. सतीश ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इसकी भी मंजूरी दे दी है। इसमें एक शर्त यह रहेगी कि स्त्रोत परिवार (Source PPPN) के सभी सदस्य एक साथ गंतव्य परिवार (Destination PPPN) में जाएंगे। आंशिक स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी एक सदस्य नहीं बल्कि पूरा परिवार एक साथ ही स्थानांतरित होगा।
विधवाओं को बड़ी राहत
सरकार ने विधवा महिलाओं को भी इस सुविधा से जोड़ा है। अब कोई भी विधवा महिला अपने माता-पिता के परिवार और ससुराल के परिवार के बीच स्थानांतरित हो सकती है। साथ ही, उसके बच्चों को भी परिवार पहचान पत्र में स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई है। यह फैसला विधवाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
तकनीकी रूप से सुरक्षित और ऑनलाइन प्रक्रिया
इस पूरी प्रक्रिया को तकनीकी रूप से सुरक्षित और डिजिटल माध्यम से संचालित किया गया है। परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर जाकर संबंधित व्यक्ति आवेदन कर सकता है और दस्तावेज़ अपलोड कर सकता है। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
नागरिकों के लिए लाभ
यह बदलाव खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है:
- जो विवाह के बाद परिवार पहचान पत्र में बदलाव कराना चाहते हैं।
- जिनके बच्चे गोद लिए गए हैं या जिन्हें संरक्षक के तहत पाला जा रहा है।
- विधवाएं, जो अपने मायके या ससुराल में पहचान बनाना चाहती हैं।
- वे लोग जो पूरे परिवार को एक साथ दूसरे परिवार में स्थानांतरित करना चाहते हैं।