Haryana News : हरियाणा के शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है जिसके अनुसार अब राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में हर महीने के दूसरे शनिवार को छुट्टी रहेगी। यह आदेश नौ नवंबर 2024 से प्रभावी हो गया है। आदेश के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि इस दिन विद्यार्थियों को विद्यालय में किसी भी प्रकार की अतिरिक्त गतिविधियों या पढ़ाई के लिए नहीं बुलाया जाए। यदि कोई स्कूल इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उस पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
दूसरे शनिवार को अवकाश का आदेश
शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि महीने के दूसरे शनिवार को छुट्टी का पालन सभी सरकारी और निजी स्कूलों को करना होगा। यह आदेश सुनिश्चित करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन कराएं।
अवकाश के दौरान विद्यार्थियों को स्कूल नहीं बुलाना
शिक्षा निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि अवकाश के दौरान किसी भी प्रकार की अतिरिक्त गतिविधियों या विशेष कक्षाएं आयोजित नहीं की जाएं। विद्यार्थियों को शनिवार को केवल अवकाश का लाभ लेना चाहिए और स्कूल में बुलाकर उन्हें पढ़ाई या अन्य क्रियाकलापों में व्यस्त नहीं किया जाना चाहिए।
आदेश का उल्लंघन करने पर क्या होगा?
यदि कोई स्कूल इस आदेश की अवहेलना करता है, तो उसकी रिपोर्ट विभागीय कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। इस मामले में स्कूल के प्रमुख और प्रशासन जिम्मेदार होंगे।
अवकाश के लाभ
इस आदेश के लागू होने से विद्यार्थियों को समय पर अवकाश मिलेगा और वे अपनी शारीरिक और मानसिक थकावट को दूर करने के लिए आराम कर सकेंगे। इसके अलावा, दूसरे शनिवार को अवकाश होने से परिवार के साथ समय बिताने का भी अच्छा अवसर मिलेगा, जो बच्चों की समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है।