Haryana: हरियाणा में सड़क सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने अपनी सख्ती बढ़ा दी है। हाल ही में, ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों पर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी शुरू कर दी है। यह कदम मीडिया द्वारा शुरू किए गए सड़क हादसों के खिलाफ अभियान को लेकर उठाया गया है, जहां गलत लेन में वाहन चलाना, ओवरस्पीडिंग, और नशे में गाड़ी चलाना मुख्य कारण के रूप में सामने आए थे।
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर एफआईआर
पुलिस द्वारा पंपलेट वितरण और मीडिया की सहायता से जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद, कई वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करने से बचते दिखे। अब पुलिस ने ऐसे चालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया है।
एफआईआर की शुरुआत और कार्रवाई
मुरथल और गोहाना क्षेत्र में गलत लेन में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सड़क पर तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जा रही है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों को भी अब कानून के तहत सजा मिलेगी।
एफआईआर से संबंधित आंकड़े
मुरथल ट्रैफिक थाना ने 3 दिनों के भीतर 10 वाहन चालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। गोहाना में 3 दिन में 4 चालकों के खिलाफ गलत लेन में वाहन चलाने पर एफआईआर दर्ज की गई।
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन और जुर्माना
अब, जब एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, तो इन मामलों की सुनवाई कोर्ट में होगी। कोर्ट ही जुर्माना और सजा का निर्धारण करेगा। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अलग-अलग जुर्माना और सजा का प्रावधान है, जो निम्नलिखित हैं:
गलत लेन में वाहन चलाना ₹1,000
ओवरस्पीडिंग (तेज गति से चलाना) ₹500-₹1,000
नशे में वाहन चलाना ₹10,000
पुलिस की ओर से कड़ी चेतावनी
ट्रैफिक पुलिस ने यह भी कहा है कि यदि कोई वाहन चालक बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करेगा, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चालान के साथ-साथ कोर्ट में सुनवाई होगी, जहां जुर्माना और सजा का फैसला किया जाएगा।हरियाणा ट्रैफिक पुलिस की यह सख्ती न केवल सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करेगी, बल्कि यह लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति अधिक जागरूक और जिम्मेदार भी बनाएगी।