Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाने से हजारों मजदूर प्रभावित हो गए हैं। दिल्ली सरकार ने इन मजदूरों के लिए एक राहत योजना की घोषणा की है, जिसके तहत करीब 90,000 पंजीकृत मजदूरों को 8,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। इस कदम से प्रदूषण की रोकथाम के लिए लागू निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध के कारण प्रभावित हुए श्रमिकों को राहत मिलेगी।
क्या है दिल्ली सरकार की नई योजना?
दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध के कारण प्रभावित होने वाले मजदूरों के लिए 8,000 रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री आतिशी ने इस योजना का ऐलान किया है, जिससे लगभग 90,000 रजिस्टर्ड मजदूर लाभान्वित होंगे। यह सहायता राशि उन्हें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) मोड के माध्यम से उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश और दिल्ली सरकार का कदम
सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर राज्यों से पूछा था कि निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध के कारण प्रभावित मजदूरों को कोई आर्थिक मदद दी गई है या नहीं। कोर्ट ने 5 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मुद्दे पर जानकारी देने का निर्देश दिया था।
दिल्ली सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए श्रमिक कल्याण बोर्ड से कहा है कि सभी पात्र मजदूरों का वेरिफिकेशन किया जाए और उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाए। इस योजना में रजिस्टर्ड मजदूरों को 8,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी, जो उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
कैसे मिलेगा मजदूरों को फायदा?
दिल्ली सरकार ने मजदूरों के लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया है, जिसमें वे अपनी जानकारी भर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से मजदूर अपना सत्यापन करा सकते हैं और इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सत्यापन के बाद मजदूरों की जानकारी श्रमिक कल्याण बोर्ड से जोड़ी जाएगी, और उन्हें उनकी बैंक अकाउंट में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
रजिस्टर्ड मजदूरों की स्थिति
वर्तमान में दिल्ली में करीब 90,759 रजिस्टर्ड मजदूर हैं जो निर्माण कार्यों में शामिल थे। इन मजदूरों ने पिछले साल कम से कम 90 दिनों तक काम किया था। इस वजह से उन्हें अस्थायी रूप से लाभार्थी माना जाएगा और उन्हें 8,000 रुपये की सहायता दी जाएगी।