Delhi News: दिल्ली में गाड़ी चलाते वक्त अगर गाड़ी में ना दिखी ये चीज़ तो कटेगा बड़ा चालान, चालान की रक़म सुन उड़ जाएँगे आपके होश

यदि आपने अभी तक अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है, तो यह सलाह दी जाती है कि आप तुरंत ऐसा कर लें। ऐसा इसलिए क्योंकि कार-बाइक आदि वाहनों पर हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया तो ट्रैफिक पुलिस उस पर कई हजार रुपये का जुर्माना लगाएगी। फ़ालतू में ही चालान करवाने से अच्छा है की आप ये काम जितना जल्दी हो निपटा लें।
ट्रैफ़िक पुलिस लगा सकती है बड़ा जुर्माना
उत्तर प्रदेश में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की समय सीमा बीत चुकी है और अब इसका उल्लंघन करने वालों पर पुलिस सीधे जुर्माना लगाएगी। परिवहन विभाग ने 31 मार्च, 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों के लिए हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपके पास इतनी पुरानी कार-बाइक या अन्य वाहन है तो आपको हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट जरूर लगवानी चाहिए। अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करता है तो उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
होम डिलिवरी पर देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा पैसे
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट खरीदने के लिए वाहन मालिक को आधिकारिक वेबसाइट (www.bookmyhsrp.com) पर जाकर आवेदन करना होगा। यहां वाहन मालिक अपने चार पहिया वाहन के लिए 500-1000 रुपये और दोपहिया वाहन के लिए 300-400 रुपये शुल्क देता है। इसके अलावा, यदि आप हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट की होम डिलीवरी का अनुरोध करते हैं, तो आपसे अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।
पिन लगाने पर मिलेगी मज़बूती
हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट को वाहन को सुरक्षा और सुविधा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक HSRP होलोग्राम स्टिकर के साथ आता है, जिसमें वाहन का इंजन और चेसिस नंबर होता है। इन नंबरों को एक प्रेशर मशीन का उपयोग करके प्रिंट किया जाता है, और प्लेट में इसे वाहन से जोड़ने के लिए एक पिन होता है। एक बार पिन लगाने के बाद इसे दोनों तरफ से नहीं खोला जा सकता है। इसकी मज़बूती के कारण तो इसको आसानी से निकाल पाना संभव नही है।