Punjab News: जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए बठिंडा शहर में यातायात के सुचारू संचालन के लिए नई नीति बनाई है. इसके तहत शहर में सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक हैवी कमर्शियल वाहनों (जैसे ट्रक, ट्रॉले, तेल टैंकर आदि) के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस कदम से शहर में यातायात की भीड़ कम होने की उम्मीद है.
डायवर्जन प्लान की डिटेल
बठिंडा शहर की बढ़ती आबादी और यातायात की समस्या को देखते हुए डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है. इस प्लान के अनुसार मानसा की दिशा से आने वाला ट्रैफिक आई.टी.आई. चौक से होते हुए बादल रोड से रिंग रोड तक जाएगा. वहीं डबवाली दिशा से आने वाला ट्रैफिक भी इसी रूट का अनुसरण करेगा. ये व्यवस्थाएं शहर के यातायात प्रवाह को और अधिक कुशल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं.
ट्रैफिक रूट में बदलाव की पूरी डिटेल
बठिंडा शहर के विभिन्न इलाकों से आने वाले ट्रैफिक के लिए विशेष रूट्स की योजना बनाई गई है. मलोट और मुक्तसर से आने वाला ट्रैफिक रिंग रोड से आईटी आई चौक तक पहुंचेगा और इसके बाद घनैया चौक से बरनाला बायपास की ओर मुड़ जाएगा. यह रूट परिवर्तन शहर के यातायात को और अधिक सुगम बनाने में मदद करेगा.
आदेशों की अवधि और विशेष प्रावधान
ये आदेश 8 दिसंबर 2024 से 7 फरवरी 2025 तक प्रभावी रहेंगे. इस दौरान खाद्यान्न वाले ट्रकों के लिए विशेष छूट दी गई है. जिन्हें जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के अनुमोदन से विशेष पास जारी किए जाएंगे. इस व्यवस्था के माध्यम से शहर के भीतर खाद्यान्न की आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं आएगा.