दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने मेट्रो परिसर के अंदर कानून के उल्लंघन पर सख्ती से प्रतिक्रिया देने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य मेट्रो में यात्रा के दौरान सभी के लिए सुरक्षित और सुखद वातावरण सुनिश्चित करना है।
व्यवहारिक नियमों का सख्ती से पालन
डीएमआरसी के अधिकारियों के अनुसार हाल ही में अप्रैल से जून के महीने के दौरान मेट्रो परिसर में विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों के लिए 1600 से अधिक व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया गया है। इन उल्लंघनों में ट्रेन के अंदर खाना खाना, फर्श पर बैठना और वीडियो बनाना शामिल है।
कानून के तहत कार्यवाही
मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम की धारा 59 के अंतर्गत जिन व्यक्तियों ने परिसर में उपद्रव मचाया है। उन पर कड़ी कार्यवाही की गई है। इस धारा के तहत जुर्माना लगाने की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में बढ़ी है।
डीएमआरसी के निवारक उपाय
डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने बताया कि मेट्रो परिसर में अनुशासनहीनता और उपद्रव मचाने वालों पर नियंत्रण पाने के लिए विशेष योजनाएँ बनाई गई हैं। मेट्रो स्टेशनों पर लगाए गए पोस्टर और डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से यात्रियों को अवांछित गतिविधियों से दूर रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
सीसीटीवी निगरानी और मोबाइल दस्ते
डीएमआरसी द्वारा मेट्रो स्टेशनों और ट्रेनों में बढ़ाई गई सीसीटीवी निगरानी से किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि को तुरंत पहचाना जा सकता है। इसके अलावा समय-समय पर मोबाइल दस्ते भी तैनात किए गए हैं। जो यात्रियों के व्यवहार पर नजर रखते हैं।