Haryana News: हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक सदन में पेश किया. इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया गया. जिसमें कृषि भूमि को पट्टे पर देने की प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाने और भूमि स्वामियों के अधिकारों की रक्षा करने का प्रावधान है.
किसानों को होने वाले फायदे
इस विधेयक के पारित होने से किसानों को अनेक लाभ होंगे. जैसे कि पट्टे की जमीन पर खेती करने वाले किसान अब फसल पर लोन लेने में सक्षम होंगे. अगर प्राकृतिक आपदा के कारण फसल खराब होती है, तो सरकार या बीमा कंपनी से मिलने वाला मुआवजा सीधे पट्टेदार किसान को दिया जाएगा.
सरकार की पहल और किसानों के हित
सूबे की नायब सैनी सरकार ने दावा किया है कि यह कानून भूमि संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करेगा और पट्टाकर्ता तथा पट्टेदार दोनों के हितों की रक्षा करेगा. इस कानून से राज्य के छोटे किसानों को भी बड़ी राहत मिलने की संभावना है.
किसान संगठनों की मांग और सरकार का उत्तर
विभिन्न किसान संगठन लंबे समय से इस प्रकार के कानून की मांग कर रहे थे. खासकर जब प्राकृतिक आपदा से फसलों का नुकसान होता था. पहले पट्टे पर खेती करने वाले किसानों को न तो सरकारी राहत मिलती थी और न ही वे फसल ऋण ले पाते थे. इस नए कानून के साथ अब इन समस्याओं का समाधान हो सकेगा.