Haryana News: हरियाणा सरकार ने महिलाओं के आर्थिक उत्थान और उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से अलग-अलग योजनाएं (Haryana Women Empowerment Schemes) शुरू की हैं. इसमें विशेष रूप से विधवा महिलाओं को उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है.
विधवा महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता की योजना
राज्य सरकार ने विधवा महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 3 लाख रुपए का सस्ता ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है (Haryana Widow Empowerment Loan Scheme). यह ऋण उन्हें अलग-अलग स्वरोजगार के अवसरों को अपनाने में मदद करेगा. ऋण पर ब्याज की राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी.
ऋण वितरण और उसकी प्रक्रिया
हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से यह ऋण बैंकों के द्वारा प्रदान किया जाता है (Loan Distribution through Banks). यह सहायता महिलाओं को ब्यूटी पार्लर, मसाला यूनिट, डोना मेकिंग, रेडीमेड गारमेंट्स जैसे अलग-अलग स्वरोजगार को आरंभ करने में सहायक होगी.
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए पात्रता मापदंड निर्धारित किए गए हैं (Eligibility for Loan Scheme). आवेदक महिला हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए और उसकी वार्षिक आय 3,00,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए. आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड और परिवार पहचान पत्र शामिल हैं.
आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों की अपडेट सुविधा
सरकार द्वारा आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेजों को अपडेट करने की सुविधा भी मुफ्त प्रदान की जा रही है (Free Document Update Facility). यह सुविधा विशेषकर उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करना है.