Punjab News: फिरोजपुर जिले की जिला मजिस्ट्रेट दीपशिखा शर्मा ने पंचायती चुनावों के मद्देनजर एक विशेष आदेश जारी किया है. इस आदेश के अनुसार जिले के सभी असला लाइसेंस धारकों को आगामी 29 सितंबर 2024 को शाम 5 बजे तक अपने हथियार स्थानीय पुलिस थानों या लाइसेंसी असला डीलरों के पास जमा कराने होंगे. यह निर्देश चुनाव प्रक्रिया के अंत तक प्रभावी रहेगा.
पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू
पंजाब में पंचायत चुनाव का शंखनाद हो चुका है और आगामी 15 अक्टूबर को प्रदेश की 13,237 ग्राम पंचायतों में मतदान होना है. नामांकन की प्रक्रिया 27 सितंबर से शुरू हो जाएगी और मतदान उस दिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक संपन्न होगा.
मतदान और मतगणना की प्रक्रिया
पंचायती चुनाव के लिए विशेष तैयारियाँ की गई हैं. मतदान के दिन मतदाता सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतों की गिनती शुरू हो जाएगी और परिणाम उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे.
चुनाव के दौरान सुरक्षा उपाय
इस चुनाव के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए आदेशों का मकसद चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाना है. हथियारों की जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए उठाया गया यह कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगा.