Electricity Rate: संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (Joint Electricity Regulatory Commission – JERC) ने 1 अगस्त 2024 से चंडीगढ़ में बिजली दरों में 9.4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. यह बढ़ोतरी बिजली की खरीद लागत (electricity purchase cost), राजस्व प्राप्ति और बिजली की स्थिरता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है.
आयोग का निर्णय और प्रभाव
आयोग ने पावर डिपार्टमेंट द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दायर टैरिफ याचिका पर विचार किया था. चंडीगढ़ प्रशासन ने शुरू में 19.44% बढ़ोतरी की मांग की थी. जिसे आयोग ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता. इसके बजाय केवल 9.4% बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है.
बिजली दरों में नियंत्रण और नीति
घरेलू और वाणिज्यिक श्रेणी के लिए 0-150 यूनिट की खपत पर कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. यह निर्णय उन उपभोक्ताओं के हित में लिया गया है जो कम बिजली की खपत करते हैं.
पिछली बढ़ोतरीयां और वर्तमान परिदृश्य
आखिरी बार JERC ने वर्ष 2018-19 में बिजली दरों में बढ़ोतरी की थी. वर्ष 2019-20 और 2020-21 में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए दरों में 9.58% की कमी की गई थी. लेकिन अब बिजली की बढ़ती लागतों और वित्तीय स्थिरता के लिए यह बढ़ोतरी आवश्यक समझी गई है.
नागरिकों की प्रतिक्रिया और सरकारी उपाय
बिजली दरों में बढ़ोतरी के फैसले पर चंडीगढ़ के नागरिकों में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखी गई है. कुछ उपभोक्ता इसे जरूरी मानते हैं. जबकि अन्य इसे अपनी जेब पर अतिरिक्त बोझ के रूप में देख रहे हैं. सरकार ने आश्वासन दिया है कि वे उपभोक्ताओं को इस बढ़ोतरी के प्रभाव से निपटने के लिए अलग-अलग उपाय करेंगे.