केंद्र सरकार ने आधार कार्ड संबंधी नया नियम लागू किया है जो 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा। यह नियम आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करता है। जिससे फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी। इस नए नियम के तहत एनरोलमेंट नंबर के आधार पर पैन कार्ड बनवाना और आईटीआर फाइल करना संभव नहीं होगा।
आधार कार्ड और पैन कार्ड नई गाइडलाइन
अब तक आधार कार्ड के लिए अप्लाई करते समय मिलने वाले एनरोलमेंट नंबर का उपयोग करके व्यक्ति अपना पैन कार्ड बनवा सकते थे और आईटीआर भी फाइल कर सकते थे। हालांकि नए नियम के अनुसार अब आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी होने पर ही यह संभव हो पाएगा। इससे फर्जी आधार नंबर के उपयोग को रोकने में मदद मिलेगी।

फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कदम
सरकार का कहना है कि एनरोलमेंट नंबर पर आधारित पैन कार्ड और आईटीआर फाइलिंग से फर्जीवाड़ा के मामले बढ़ सकते हैं। ऐसे में नए नियम के लागू होने से यह सुनिश्चित होगा कि केवल वैध आधार कार्ड धारक ही पैन कार्ड और आईटीआर फाइलिंग की सुविधा का लाभ उठा सकें। इस कदम से सरकार को आर्थिक लेनदेन में और अधिक पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी।
आम जनता पर प्रभाव
इस नए नियम का आम जनता पर सीधा असर पड़ेगा। अब जो लोग आधार कार्ड के लिए नया आवेदन कर रहे हैं। उन्हें पैन कार्ड और आईटीआर फाइलिंग के लिए आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी का इंतजार करना होगा। इससे नए आवेदकों को थोड़ी असुविधा हो सकती है। लेकिन दीर्घकालिक लाभ के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है।













