UIDAI Rules: आधार में कितनी बार नाम और पता बदलवा सकते है, जाने क्या कहता है UIDAI का नियम

By Uggersain Sharma

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Aadhar card Rule

UIDAI Rules: आधार कार्ड भारतीय नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका उपयोग विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं के लिए किया जाता है. अक्सर इसमें दर्ज जानकारी में त्रुटियाँ हो जाती हैं. जिसे सुधारने के लिए UIDAI ने विशेष प्रक्रियाएँ निर्धारित की हैं.

एड्रेस में बदलाव की प्रक्रिया

  • बदलने की संख्या: आधार कार्ड में एड्रेस बदलने की कोई सीमा नहीं है. आप जितनी बार चाहें अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं.
  • बदलाव की प्रक्रिया: UIDAI की वेबसाइट (UIDAI website) पर जाकर आवश्यक फॉर्म डाउनलोड करें. इसके बाद नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर फॉर्म भरें और जमा करें. आवश्यक दस्तावेजों के साथ 50 रुपये का शुल्क अदा करें और बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करें.

नाम में बदलाव की संख्या और प्रक्रिया

  • बदलने की संख्या: नाम में बदलाव केवल दो बार किया जा सकता है. यदि कोई विशेष परिस्थिति है, तो UIDAI की क्षेत्रीय शाखा से अनुमति प्राप्त की जा सकती है.
  • बदलाव की प्रक्रिया: UIDAI की वेबसाइट पर जाकर आवश्यक फॉर्म भरें और सबमिट करें. आवश्यक दस्तावेज और 50 रुपये का शुल्क जमा करें.

जेंडर और डेट ऑफ बर्थ में बदलाव

आधार कार्ड में जेंडर और डेट ऑफ बर्थ को जीवन में केवल एक बार बदला जा सकता है. यह सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण है और सही तरीके से दर्ज किया जाना चाहिए.

इन प्रक्रियाओं का पालन करके आप आधार कार्ड में आवश्यक बदलाव कर सकते हैं. यदि कोई सवाल या समस्या है, तो UIDAI के सहायता डेस्क पर संपर्क करें.

Uggersain Sharma

Uggersain Sharma is a Hindi content writer from Sirsa (Haryana) with three years of experience. He specializes in local news, sports, and entertainment, adept at writing across a variety of topics, making his work versatile and engaging.