एक व्यक्ति अपने घर में कितनी रख सकता है शराब, इस लिमिट से ज्यादा होने पर हो सकती है दिक्क्त

By Uggersain Sharma

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Liquor Quantity for Storage

Liquor Quantity for Storage: दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है जो देश के नागरिकों के लिए शराब रखने की सीमा को निर्धारित करता है. यह जानकारी उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो शराब का संग्रहण करते हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय का विवरण

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 25 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति केवल निर्धारित मात्रा में शराब अपने पास रख सकते हैं. इसमें 9 लीटर व्हिस्की, जिन, रम और वोडका तथा 18 लीटर बीयर शामिल हैं. इसके अलावा 18 लीटर वाइन और एल्कोपॉप्स भी एक व्यक्ति के पास हो सकती है.

ज्वाइंट फैमिली और शराब का मामला

एक विशेष मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक ऐसा केस आया जिसमें एक घर से 132 शराब की बोतलें बरामद की गई थीं. यह ज्वाइंट फैमिली थी जिसमें 6 वयस्क सदस्य थे और शराब की मात्रा कुल मिलाकर दिल्ली एक्साइज एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन नहीं थी.

पुलिस की छापेमारी और कोर्ट का निर्णय

पुलिस ने इस परिवार के घर पर छापेमारी की थी और शराब जब्त की थी. जिस पर कोर्ट में मामला पेश होने के बाद एफआईआर रद्द कर दी गई और आरोपियों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई करने से मना किया गया. यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने शराब रखने की सीमित मात्रा को लेकर कानूनी स्पष्टता प्रदान की.

शराब रखने की सीमित मात्रा

इस प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि कानून के तहत शराब रखने की एक सीमित मात्रा निर्धारित है और इससे अधिक मात्रा में शराब रखना कानूनी रूप से दंडनीय हो सकता है. इसलिए शराब का संग्रहण करने वाले व्यक्तियों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे कानूनी सीमा के भीतर ही शराब रखें.

Uggersain Sharma

Uggersain Sharma is a Hindi content writer from Sirsa (Haryana) with three years of experience. He specializes in local news, sports, and entertainment, adept at writing across a variety of topics, making his work versatile and engaging.