अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करते हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है। 1 जुलाई 2024 से पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS में T+0 सेटलमेंट सिस्टम लागू किया है। इसका मतलब है कि अब आपके द्वारा सुबह 11 बजे तक किया गया निवेश उसी दिन के नेट एसेट वैल्यू (NAV) पर लगाया जाएगा। पहले, यह प्रक्रिया अगले कारोबारी दिन (T+1) होती थी
पहले की व्यवस्था से कैसे अलग है नया सिस्टम?
पहले NPS में जमा किए गए योगदान को अगले दिन निवेश किया जाता था, जिससे उस दिन की NAV का लाभ नहीं मिल पाता था। अब, सुबह 11 बजे तक जमा किया गया धन उसी दिन निवेश होगा, जिससे निवेशकों को उसी दिन के NAV का फायदा मिलेगा। यह सुधार खासतौर पर उन निवेशकों के लिए फायदेमंद होगा जो बाजार में तेजी का तुरंत लाभ उठाना चाहते हैं
किन निवेशकों को होगा फायदा?
यह बदलाव सभी प्रकार के NPS निवेशकों पर लागू होगा, चाहे वे सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से निवेश कर रहे हों, eNPS के जरिए, या D-Remit से। अब तक, D-Remit के जरिए सुबह 9:30 बजे तक किए गए निवेश को ही उसी दिन निवेश माना जाता था, लेकिन नई व्यवस्था में यह समय सीमा बढ़ाकर 11 बजे तक कर दी गई है
सुधारित समय-सीमा का महत्व
PFRDA ने नोडल ऑफिस, पॉइंट ऑफ प्रजेंस (PoPs), और NPS ट्रस्ट को निर्देश दिया है कि वे अपने कामकाज को इस नई समय सीमा के अनुसार संशोधित करें। इससे ग्राहकों को तेजी से उनका पैसा निवेश करने और बेहतर रिटर्न पाने का मौका मिलेगा। यह कदम NPS के ग्राहकों के लिए उनके रिटायरमेंट प्लान को अधिक लाभदायक बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है
NPS में लगातार बढ़ रही है लोकप्रियता
वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान NPS में 9.47 लाख नए सब्सक्राइबर्स जुड़े, जिससे NPS के तहत कुल निवेश में 30.5% की बढ़ोतरी हुई। 31 मई 2024 तक NPS सब्सक्राइबर्स की संख्या 1.8 करोड़ पहुंच चुकी थी। साथ ही, अटल पेंशन योजना (APY) के तहत भी नामांकन तेजी से बढ़ा है, जो दर्शाता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए लोग अधिक जागरूक हो रहे हैं