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DGCA New Rules: हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खबर, DGCA के आदेश के बाद ऐसे लोगों की यात्रा पर लगाया बैन

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DGCA New Rules: हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खबर, DGCA के आदेश के बाद ऐसे लोगों की यात्रा पर लगाया बैन

DGCA New Rules: अगर आप अक्सर हवाई यात्रा करते हैं, तो आपको डीजीसीए के इस नियम के बारे में पता होना चाहिए। डीजीसीए ने हाल ही में हवाई यात्रा के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के तहत, विकलांग व्यक्ति हवाई यात्रा के लिए फिट है या नहीं, इसका फैसला इस एयरलाइन द्वारा नहीं किया जाएगा, बल्कि यह एक डॉक्टर द्वारा तय किया जाना चाहिए। यदि डॉक्टर परीक्षण में वैध कारणों से उड़ान को मना कर देता है, तो केवल इस व्यक्ति को यात्रा करने से रोका जा सकता है।

डॉक्टर ही देगा यात्री की हेल्‍थ से जुड़ा अपडेट

एयरलाइन कंपनी किसी भी यात्री को उनकी विकलांगता की परवाह किए बिना जमीन पर ले जाने से मना नहीं करेगी। यदि एयरलाइन को लगता है कि उड़ान के दौरान यात्री की तबीयत खराब हो सकती है, तो यात्री की डॉक्टर द्वारा जांच की जानी चाहिए। डॉक्टर यात्री के स्वास्थ्य के बारे में अपडेट प्रदान करेंगे। केवल डॉक्टर ही यह निर्धारित कर सकता है कि यात्री उड़ान भरने के लिए फिट है या नहीं। एयरलाइंस डॉक्टर की सलाह पर ही फैसला लेती हैं।

इंडिगो पर 5 लाख रुपये का जुर्माना

पिछले सप्ताह हवाईअड्डे पर एक घटना के बाद रांची हवाईअड्डे पर परिचालन स्थगित करने का फैसला किया गया। रांची में इंडिगो ने एक विकलांग बच्चे को अपने विमान में यात्रा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस घटना का काफी विरोध हुआ था। भारतीय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

इंडिगो ने अपने पक्ष में क्‍या कहा?

बाद में इंडिगो ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए विकलांग बच्चे को रांची-हैदराबाद फ्लाइट में नहीं चढ़ने दिया जाएगा. बच्चा बहुत बेचैन था। बाद में डीजीसीए ने कहा कि इंडिगो के कर्मचारियों का व्यवहार गलत था और इससे बच्चे की हालत और खराब हो गई।