हरियाणा सरकार ने मकान मालिकों और बिल्डरों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत की घोषणा की है। शहरी क्षेत्रों में चौथी मंजिल के निर्माण पर लगी पाबंदी को अब सरकार ने हटा दिया है। यह निर्णय टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (TCP) विभाग के हालिया आदेश के बाद आया है जिसे सरकार ने वापस ले लिया है।
मंत्री जेपी दलाल का बयान
चंडीगढ़ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के वित्त और नगर नियोजन मंत्री जेपी दलाल ने यह जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि स्टिल्ट प्लस चार मंजिलों की निर्माण की अनुमति अब पूरे राज्य में दी गई है विशेषकर उन जगहों पर जहां यातायात और भवन की ऊंचाई के मानक पूरे होते हैं।
नियमों में ढील
इस नई नीति के तहत जिन भूखंडों पर पहले से ही चार आवासीय इकाइयाँ हैं उन्हें भी स्टिल्ट +4 मंजिलें बनाने की अनुमति होगी। यह निर्णय उन कॉलोनियों और सेक्टरों में भी लागू होगा जहां तीन इकाइयों के साथ ले-आउट प्लान मंजूर हैं। बशर्ते उनके भूखंड 10 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर स्थित हों।
पड़ोसी की सहमति अनिवार्य
नए नियम के अनुसार स्टिल्ट +4 मंजिलों के निर्माण के लिए पड़ोसी की सहमति लेनी अनिवार्य होगी। यह प्रावधान न केवल स्थानीय समुदाय के बीच आपसी सहमति सुनिश्चित करता है बल्कि निर्माण के दौरान संभावित विवादों को भी कम करता है।
बेसमेंट निर्माण पर प्रतिबंध
सरकार ने 250 वर्ग गज से कम आकार के भूखंडों पर बेसमेंट निर्माण की अनुमति नहीं दी है। यह निर्णय भवन निर्माण की जटिलताओं और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर किया गया है।