Gutkha Ban in Haryana: हरियाणा सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य और सार्वजनिक हित को देखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. संयुक्त खाद्य आयुक्त ने पान मसाला, गुटखा और तंबाकू से बने अन्य उत्पादों पर एक वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध (Pan Masala Ban) लगा दिया है. यह प्रतिबंध 7 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा.
प्रतिबंध से पहले तैयारियां
इस प्रतिबंध के मद्देनजर, सभी दुकानदारों और परचून विक्रेताओं को अपने पास उपलब्ध पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों को बेचने या नष्ट करने की अनुमति दी गई है. यह समयसीमा आदेश लागू होने से पहले की गई है ताकि किसी भी प्रकार की आर्थिक हानि से बचा जा सके.
कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
खाद्य आयुक्त के अनुसार अगर 7 अक्टूबर 2024 के बाद किसी भी दुकानदार के पास ये प्रतिबंधित उत्पाद पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 (Food Safety Act 2006) के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी. इससे न केवल व्यवसायिक बल्कि कानूनी परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं.
प्रतिबंध का उद्देश्य
सरकार का यह कदम जन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है. तंबाकू उत्पादों के सेवन से होने वाली बीमारियों और समाज पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करना इस प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य है.