Liquor Price: आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी नई शराब नीति की घोषणा की है. जिसके अंतर्गत शराब की कीमतें काफी हद तक कम की गई हैं. इस नीति का मुख्य आकर्षण है 180 मिलीलीटर की बोतल को मात्र 99 रुपये में पेश करना. इस कदम से सरकार का उद्देश्य अवैध शराब की खपत को कम करना और शराब की खरीद में पारदर्शिता लाना है.
दुकान आवंटन प्रक्रिया
नई शराब नीति के तहत दुकानों का आवंटन लॉटरी प्रणाली के द्वारा किया जा रहा है. इस प्रणाली का मुख्य लाभ यह है कि यह भ्रष्टाचार को कम करने और सभी आवेदकों को समान अवसर प्रदान करने में मदद करता है. हालांकि नई दुकानों के लिए हाई एडवांस्ड अमाउन्ट और किराया एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई है. जिससे पहले दिन सीमित दुकानें ही खुल पाईं.
स्थान निर्धारण नियम
नई नीति के अनुसार शराब की दुकानें स्कूलों, कॉलेजों और धार्मिक स्थलों से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर स्थापित की जानी चाहिए. यह नियम शिक्षा और धार्मिक स्थलों के आसपास के माहौल को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है.
नेशनल और स्टेट हाइवै पर नियम
शराब की दुकानें नेशनल और स्टेट हाइवै पर भी स्थापित की जा सकती हैं. बशर्ते वे 20,000 से कम आबादी वाले गांवों से 220 मीटर की दूरी पर हों. वहीं अधिक आबादी वाले गांवों में यह दूरी 500 मीटर होनी चाहिए.
सभी प्रकार के ब्रांड मिलेंगे
राज्य सरकार ने शराब प्रेमियों के लिए डाइवर्सिटी और ऑप्शन को बढ़ाने के लिए अलग-अलग ब्रांडों का होना सुनिश्चित की है. APSBCL द्वारा देशभर से इंपोर्टेड सभी प्रमुख ब्रांडों को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने की योजना है.