TRAI Rules: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने अनचाही कॉल्स और गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है. इस पहल के तहत 2.75 लाख टेलीफोन नंबर बंद किए गए हैं और 50 फर्मों की सेवाएँ निलंबित कर दी गई हैं. यह कदम टेलीमार्केटिंग क्षेत्र में व्याप्त अनियमितताओं और उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों को कम करने के लिए उठाया गया है.
ट्राई का देखा गया फर्जी कॉल्स में इजाफा (Increase in Fraudulent Calls)
ट्राई की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 की पहली छमाही में बिना पंजीकरण वाली टेलीमार्केटिंग फर्मों के खिलाफ 7.9 लाख से अधिक शिकायतें (Complaints) दर्ज की गईं. यह आंकड़ा दिखाता है कि इस प्रकार की अवांछित गतिविधियां किस हद तक बढ़ रही हैं और उपभोक्ताओं के लिए कितनी बड़ी समस्या बन चुकी हैं.
ट्राई के कड़े निर्देश और परिणाम (Strict Directives and Results)
अगस्त 2024 में ट्राई ने सभी पहुंच प्रदाताओं को नए और कड़े निर्देश (Strict guidelines) जारी किए. जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटिंग फर्मों के खिलाफ तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए. इन निर्देशों के पालन में दूरसंचार कंपनियों ने 50 से अधिक फर्मों को ब्लैकलिस्ट (Blacklist) में डाल दिया और लगभग 2.75 लाख नंबर बंद कर दिए गए.
ट्राई के भविष्य की योजनाएं और उपभोक्ता सुरक्षा (Future Plans and Consumer Protection)
ट्राई की इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को अवांछित कॉल्स और फर्जी टेलीमार्केटिंग गतिविधियों से राहत दिलाना है. नियामक ने इस दिशा में और अधिक कड़ी कार्रवाई करने की योजना बनाई है. ताकि दूरसंचार उपयोगकर्ताओं को एक स्वच्छ और सुरक्षित नेटवर्क अनुभव (Safe network experience) प्रदान किया जा सके. यह न केवल उपभोक्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा. बल्कि दूरसंचार क्षेत्र में विश्वास और नैतिकता को भी बढ़ावा देगा.