Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana: हरियाणा सरकार ने हाल ही में आम जनता के लिए एक महत्वपूर्ण योजना (Chief Minister Family Prosperity Scheme) की शुरुआत की है. जिसका नाम है ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’. यह योजना राज्य के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए चलाई गई है.
जिसके तहत हर पात्र परिवार को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी. यह राशि तीन किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी. अगर आप इस योजना के बारे में नहीं जानते हैं तो आज हम आपको योजना से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी (important information) देंगे.
सीधे बैंक खाते में सहायता राशि का भुगतान
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत हरियाणा सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ (scheme benefits) सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुँचे. सरकार ने डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से इस योजना को लागू किया है.
भ्रष्टाचार की संभावना कम हो और जरूरतमंद लोगों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके. इस योजना का लाभ सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोगों को दिया जाएगा. जिससे समाज के हर तबके को इस योजना का फायदा मिलेगा.
योजना में शामिल अन्य सरकारी योजनाएँ
इस योजना में हरियाणा सरकार ने कई अन्य केंद्रीय योजनाओं को भी शामिल किया है. जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) पीएम श्रम योगी मानधन योजना पीएम किसान मानधन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना.
इन योजनाओं को शामिल करने का उद्देश्य है कि राज्य की जनता को अधिक से अधिक लाभ (maximum benefits) मिल सके. इस पहल के जरिए हरियाणा की जनता को सरकार की अन्य योजनाओं का भी फायदा मिलेगा.
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ (eligibility criteria) लेने के लिए कुछ आवश्यक पात्रताएँ निर्धारित की गई हैं. सबसे पहले आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना अनिवार्य है. इसके साथ ही आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं. बशर्ते उनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम हो. इसके अलावा किसान परिवारों के लिए यह शर्त है कि उनकी कुल भूमि 5 एकड़ यानी 2 हेक्टेयर तक होनी चाहिए.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना में आवेदन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज (required documents) भी आवश्यक हैं. इनमें आधार कार्ड, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक खाता पासबुक शामिल हैं. ये सभी दस्तावेज आवेदन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करने होंगे, ताकि आपकी पात्रता सुनिश्चित की जा सके.
आवेदन प्रक्रिया कैसे करें
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया (application process) बेहद सरल और आसान है. इसके लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा. वहाँ से आपको योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा. जिसमें आपको सही-सही जानकारी दर्ज करनी होगी. फॉर्म में आपको अपना नाम, पिता का नाम, आयु, मकान नंबर, जिला, ब्लॉक, तहसील आदि की जानकारी देनी होगी.
आवेदन शुल्क और फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया
आवेदन फॉर्म को पूरी तरह भरने के बाद आपको मांगे गए दस्तावेजों को संलग्न (attach documents) करना होगा और फॉर्म के साथ आवेदन शुल्क जमा करना होगा. इसके बाद फॉर्म को उसी केंद्र पर जमा करना होगा. जहाँ से आपने इसे प्राप्त किया था. आवेदन जमा होने के बाद आपके फॉर्म की जांच की जाएगी, और सत्यापन (verification process) के बाद आपको योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा.