Gramin Aawas Yojana: हरियाणा सरकार हमेशा से ही किसानों और ग्रामीणों के हित में अनेक योजनाएं चला रही है. हाल ही में राज्य सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Mukhyamantri Gramin Awas Yojana) के तहत भूमिहीन किसानों को प्लॉट देने की घोषणा की है. इस योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब ग्रामीण परिवारों को आवास की सुविधा प्रदान करना है.
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के विस्तार को लेकर कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है. इस योजना के तहत 1.80 लाख रुपये सालाना आय वाले भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को राज्य सरकार की ओर से प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे. इससे राज्य के गरीब ग्रामीण परिवारों को आवास की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी और उनका जीवन स्तर सुधारने में सहायता होगी.
क्या है मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Mukhyamantri Awas Yojana Gramin) का मुख्य उद्देश्य गांव में रहने वाले कमजोर आय वर्ग के लोगों को आवासीय प्लॉट प्रदान करना है. हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना में बदलाव को मंजूरी दी गई है. योजना के तहत 1.80 लाख रुपये तक सालाना आय वाले भूमिहीन गरीब लोगों को प्रदेश सरकार 50 से 100 वर्ग गज का प्लॉट आवंटित करेगी. महाग्रामों में 50-50 वर्ग गज के प्लॉट और सामान्य गांवों में 100-100 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाएंगे.
प्लॉट की कीमत और वितरण प्रक्रिया
योजना के तहत भूमिहीन गरीब लोगों को जो प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे उनके लिए जमीन सरकार अपने सरकारी खजाने से पंचायतों से खरीदेगी. प्रदेश सरकार की नजर में एक प्लॉट की कीमत 1 लाख रुपये है. पिछले दिनों 20,000 से अधिक गरीब परिवारों को प्लॉट आवंटित किए गए थे जबकि जिन लोगों को प्लॉट नहीं मिल पाए थे उनके खातों में एक लाख रुपये की राशि डाली गई थी.
योजना में संशोधन और नए बदलाव
सरकार ने नए चिह्नित होने वाले गरीबों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का दायरा बढ़ाते हुए उसे संशोधित प्रारूप में लागू करने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना (Mukhyamantri Awas Yojana Shahari) में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है ताकि अधिक से अधिक गरीब और जरूरतमंद लोगों तक योजना का लाभ पहुंच सके.
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण हरियाणा के लिए पात्रता और शर्तें निम्नलिखित हैं:
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए.
- आवेदक की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम होनी चाहिए.
- जिन परिवारों के पास रहने के लिए स्वयं का मकान नहीं है या फिर वे कच्चे मकान में रह रहे हैं वे सभी इस योजना के लिए पात्र होंगे.
- भूमिहीन ग्रामीण परिवार के लोग भी इस योजना के पात्र होंगे.
आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण हरियाणा में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं:
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- आय प्रमाण-पत्र
- निवास का प्रमाण-पत्र
- जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण हरियाणा में आवेदन से संबंधित जानकारी के लिए आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://hfa.haryana.gov.in/ पर विजिट कर सकते हैं. इसके अलावा सी-15 आवास भवन सेक्टर 6 पंचकुला हरियाणा के 0172-2585852,0172-2568687 या 0172-2567233 पर संपर्क करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.