हरियाणा सरकार महिलाओं के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नई योजना की शुरुआत की है। जिसका नाम मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना रखा गया है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने और उन्हें स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। हरियाणा सरकार चाहती है कि प्रत्येक महिला को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 5100 रुपए की सहायता मिले। यह योजना राज्य की हर पात्र महिला को लाभान्वित करेगी। जिससे वे स्वतंत्र रूप से सम्मान के साथ जी सकें।
योजना के प्रमुख लाभ
- वित्तीय सहायता: इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला को उनकी सदस्यता के नवीनकरण पर हर साल वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी।
- राशि: योजना के तहत महिलाओं को 5100 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
- प्रशासन: इस योजना का प्रबंधन हरियाणा के श्रम विभाग द्वारा किया गया है।
- लाभ नवीनकरण: इस योजना का लाभ केवल सदस्यता के नवीनकरण पर ही प्राप्त होता है।
- स्वतंत्रता को बढ़ावा देना: इस योजना का लाभ प्राप्त करने के बाद महिलाओं को अपने जीवन में स्वतंत्रता और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी।
पात्रता
मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना का लाभ केवल वही महिलाएं ले सकती हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित इन सभी पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं:
- आवेदक महिला हरियाणा राज्य की निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक महिला श्रम विभाग में पंजीकृत होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला के पास 1 वर्ष की सदस्यता होनी जरूरी है।
- इस योजना का लाभ महिला श्रमिकों को उनकी सदस्यता के नवीनकरण पर दिया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज़
इस योजना में आवेदन करने के लिए सभी महिलाओं के पास निम्नलिखित दस्तावेज़ होना आवश्यक है:
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना 2024 में आवेदन करने के इच्छुक महिला श्रमिक नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करके आवेदन कर सकती हैं:
- सबसे पहले महिलाओं को इसकी आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जाना है।
- इसके बाद वेबसाइट के होम पेज़ पर दिए मेन्यु बार में दिए गए ‘E-Services’ के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद ‘Hry Labour Welfare Board’ के लिंक का चयन करना है।
- सभी दिशानिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- ‘Apply Online’ के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आवेदन फॉर्म खुलेगा।
- आवेदन फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें और उसमें अपने सभी दस्तावेज़ अपलोड करें।
- फॉर्म में भरे गए सभी विवरणों की जांच करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।