भारतीय किसानों को समर्थन देने और उनकी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत की है. इस योजना का उद्देश्य न केवल कृषि उत्पादन की रक्षा करना है. बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिरता को भी बढ़ावा देना है. यह योजना विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं के समय में किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है.
आवेदन की समय सीमा में विस्तार
उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में इस योजना की आवेदन की अंतिम तारीख को 10 अगस्त तक बढ़ा दिया है. जिससे कि और अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सकें. पहले यह तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई थी. लेकिन कई किसानों के आवेदन न कर पाने के कारण इसमें वृद्धि की गई.
योजना के तहत सुरक्षा
पीएम फसल बीमा योजना किसानों को उनकी फसलों की सुरक्षा प्रदान करती है. जिससे वे प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, बीमारियों और कीटनाशकों के प्रकोप से उत्पन्न नुकसान से उबर सकें. इस योजना के तहत किसानों को न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम मुआवजा प्रदान किया जाता है.
आवेदन कैसे करें
किसान इस योजना के लिए अपनी नजदीकी बैंक शाखा या लोक सेवा केंद्र में जाकर या ऑनलाइन http://pmfby.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इससे उन्हें फसल क्षति के मामले में आर्थिक सहायता मिल सकती है.
सहायता और संपर्क
किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए किसान [email protected] पर ईमेल कर सकते हैं या 14599 पर कॉल कर सकते हैं. यह सुविधा किसानों को उनके सवालों का समाधान प्रदान करने में मदद करती है.
योजना का अंतिम लक्ष्य
यह योजना किसानों को उनकी फसलों की सुरक्षा प्रदान करते हुए. उन्हें वित्तीय दृष्टि से सशक्त बनाने का कार्य करती है. यह योजना न केवल किसानों के लिए, बल्कि पूरे राष्ट्रीय कृषि समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन साबित हो रही है.