Indian Railway Refund: हाल ही में भारी बारिश की वजह से ट्रेन संचालन में बड़ी देरी हुई है। मुंबई जैसे शहरों में जहां बारिश ने रेलवे ट्रैक्स को बाधित किया। वहां सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो में ट्रैक पर मछली तैरती नजर आई। ऐसी स्थितियों में ट्रेनों की देरी से यात्रियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिससे उनकी यात्रा योजनाएँ प्रभावित हुईं।
ट्रेन देरी पर रिफंड का अधिकार
यात्रियों के पास यह अधिकार होता है कि अगर ट्रेन तीन घंटे या उससे ज्यादा देरी से चलती है, तो वे अपने टिकट का पूरा रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी यात्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इससे वे अपने यात्रा खर्च को कम कर सकते हैं और अप्रत्याशित देरी की स्थिति में आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं।
भारतीय रेलवे के नियम और शर्तें
यदि आपकी ट्रेन तीन घंटे से अधिक देरी से चल रही है, तो आप आसानी से रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। हालांकि यह सुविधा कंफर्म तत्काल टिकट धारकों के लिए उपलब्ध नहीं है। रिफंड क्लेम करने के लिए आपको टिकट डिपॉजिट रसीद (TDR) फाइल करनी होगी। जिसे आप ऑफलाइन टिकट काउंटर पर या IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं।
ऑनलाइन टीडीआर फाइल करने की प्रक्रिया
- IRCTC की वेबसाइट पर जाकर लॉग-इन करें।
- ‘Services’ टैब के अंतर्गत ‘File Ticket Deposit Receipt (TDR)’ पर क्लिक करें।
- ‘My Transactions’ में ‘File TDR’ का चयन करें।
- यहाँ आपको टिकट की डिटेल्स दर्ज करनी होगी और क्लेम रिक्वेस्ट भेजनी होगी। यदि रिक्वेस्ट स्वीकृत हो जाती है, तो आपको चंद दिनों में रिफंड मिल जाएगा।
रिफंड प्राप्ति की शर्तें
ध्यान दें कि रिफंड की राशि उसी बैंक अकाउंट में आएगी। जिससे टिकट की बुकिंग हुई थी। यदि आपने ऑफलाइन टिकट बुक की थी और उसे सरेंडर कर रहे हैं, तो आपको अपने बैंक अकाउंट की जानकारी देनी होगी। भारतीय रेलवे के अनुसार टीडीआर फाइल करने के 90 दिनों के भीतर आपके अकाउंट में रिफंड की राशि आ जाएगी।