हरियाणा सरकार ने राज्य के हजारों परिवारों को बड़ी राहत दी है। अब 15 साल से ऊपर की उम्र के बच्चे भी अपने बर्थ सर्टिफिकेट में नाम जुड़वा सकते हैं। सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान बना दिया है और इस साल के अंत तक का समय दिया है। इस निर्णय से उन परिवारों को बहुत राहत मिलेगी। जिन्होंने अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट में नाम नहीं जुड़वाया था।
नाम जुड़वाने की प्रक्रिया हुई आसान
सरकार द्वारा जारी नए नियमों से जन्म प्रमाणपत्र में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान हो गई है। पहले यह नियम था कि जन्म प्रमाणपत्र के खाली कॉलम में केवल जन्म से 15 वर्ष तक ही नाम दर्ज करवाया जा सकता था। लेकिन अब अधिकतम 30 रुपए की मामूली फीस देकर नाम जुड़वाया जा सकता है। यह कदम परिवारों के लिए बेहद सहायक साबित होगा। जिनके बच्चों का नाम अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट में दर्ज नहीं है।
पहले क्यों नहीं जुड़वा पाते थे नाम
पहले बर्थ सर्टिफिकेट में नाम दर्ज करवाने के लिए एक सख्त सीमा थी – बच्चे की उम्र 15 साल से कम होनी चाहिए। इस कारण कई अभिभावकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बर्थ सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जिसकी आवश्यकता हर जगह होती है। जैसे कि आधार कार्ड बनवाने, स्कूल में दाखिले, पासपोर्ट आवेदन, आदि में।
जागरूकता की कमी
पहले के समय में लोग बर्थ सर्टिफिकेट के महत्व के प्रति जागरूक नहीं थे। पेरेंट्स इस जरूरी दस्तावेज के लिए ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब समय बदल गया है। आजकल बर्थ सर्टिफिकेट का महत्व सभी को समझ आ चुका है और सरकार ने इसे कई योजनाओं में आवश्यक कर दिया है।
अभिभावकों की शिकायतें
हरियाणा सरकार के पास ऐसे कई अभिभावकों की शिकायतें पहुंच रही थीं। जिन्होंने अपने बच्चों का नाम बर्थ सर्टिफिकेट में नहीं जुड़वा पाए थे। इन्हीं शिकायतों को देखते हुए सरकार ने यह राहत प्रदान की है। अब सैकड़ों ऐसे बच्चे जिनका अभी तक भी जन्म प्रमाणपत्र में नाम दर्ज नहीं है। वे इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
नगर निगम की भूमिका
हिसार नगर निगम जन्म-मृत्यु शाखा रजिस्ट्रार राहुल सैनी ने बताया कि पहले जन्म प्रमाणपत्र में बच्चे का नाम दर्ज करवाने के लिए जन्म से 15 साल तक ही आवेदन कर सकते थे। लेकिन अब 15 वर्ष से ऊपर के बच्चे 31 दिसंबर 2024 तक जन्म प्रमाणपत्र में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। इस निर्णय से नगर निगम को भी राहत मिलेगी। क्योंकि अब उन्हें भी कम शिकायतें मिलेंगी और प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी।
प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज
बर्थ सर्टिफिकेट में नाम जुड़वाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इनमें शामिल हैं:
बर्थ सर्टिफिकेट
बच्चे के स्कूल का डॉक्यूमेंट, जिसमें माता-पिता के नाम हो और बच्चे की उम्र लिखी हो
बच्चे का 0 से 5 साल की उम्र तक का आधार कार्ड
पेरेंट्स का आईडी प्रूफ
आवश्यक दस्तावेजों का महत्व
बर्थ सर्टिफिकेट में नाम जुड़वाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों का होना बहुत जरूरी है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रक्रिया में कोई गलती न हो और सही जानकारी दर्ज की जा सके। बच्चे के स्कूल के डॉक्यूमेंट और आधार कार्ड से उसकी पहचान और उम्र की पुष्टि होती है। जबकि पेरेंट्स के आईडी प्रूफ से उनके अभिभावक होने का प्रमाण मिलता है।