Diesel Vehicles Ban: डीजल वाहनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब इतने साल और चला सकेंगे डीजल वाहन

By Uggersain Sharma

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Diesel Vehicles Ban: दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से डीजल वाहनों की उम्र को लेकर पहले लागू किए गए नियमों में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है. जहां पहले डीजल वाहनों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 10 वर्ष थी वहीं अब विशेष सुरक्षा समूह के लिए इसे बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया है. इस निर्णय के पीछे वाहनों की विशेषता और सुरक्षा की आवश्यकताओं को प्रमुख रूप से ध्यान में रखा गया है.

कोर्ट के फैसले का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय SPG की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए लिया. बख्तरबंद वाहन (armored vehicles) जो SPG की सुरक्षा में इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें तकनीकी और संरचनात्मक रूप से बढ़िया बनाया गया है. इसलिए इन वाहनों की उम्र बढ़ाने का निर्णय उनकी लंबी उपयोगिता और महत्वपूर्ण उपकरणों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है.

अन्य डीजल वाहनों पर असर

यह स्पष्ट किया गया है कि यह छूट केवल SPG के वाहनों के लिए है, और अन्य सभी डीजल वाहनों को अभी भी 10 वर्ष की उम्र सीमा का पालन करना होगा. इससे वायु प्रदूषण के नियंत्रण में संतुलन बनाने के सुप्रीम कोर्ट के प्रयास को भी बल मिलता है.

Uggersain Sharma

Uggersain Sharma is a Hindi content writer from Sirsa (Haryana) with three years of experience. He specializes in local news, sports, and entertainment, adept at writing across a variety of topics, making his work versatile and engaging.