New Traffic Rule: सिख महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य, हाई कोर्ट ने बोली ये बात

By Vikash Beniwal

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New Traffic Rule: हाल ही में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि टू-व्हीलर चलाते समय महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है. यह आदेश उन सभी महिलाओं पर लागू होता है जिनमें सिख महिलाएं भी शामिल हैं बशर्ते वे पगड़ी न पहनती हों.

पत्र का महत्व और सुरक्षा चिंताएँ

पत्र में वर्णित दुर्घटना का उल्लेख करते हुए हाईकोर्ट ने महसूस किया कि महिलाओं की सुरक्षा महत्वपूर्ण है और इसे सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने जरूरी हैं.

हेलमेट पहनना जरूरी

कोर्ट ने बताया कि हेलमेट की अनिवार्यता केवल पुरुषों तक सीमित नहीं है और यह सभी मोटर वाहन चालकों के लिए लागू होती है. इसमें बच्चों के लिए भी हेलमेट पहनने की अनिवार्यता शामिल है खासकर जब वे चार वर्ष से अधिक उम्र के हों.

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रावधान

कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की कि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार टू-व्हीलर पर हेलमेट पहनना हर किसी के लिए जरूरी है और इसे कानूनी रूप से लागू करने के लिए यातायात पुलिस सक्षम है.

कोर्ट का फैसला

हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए उम्मीद जताई कि हरियाणा, पंजाब, और चंडीगढ़ सरकारें इन प्रावधानों का सख्ती से पालन करेंगी और महिलाओं सहित सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी.

Vikash Beniwal

मेरा नाम विकास बैनीवाल है और मैं हरियाणा के सिरसा जिले का रहने वाला हूँ. मैं पिछले 4 सालों से डिजिटल मीडिया पर राइटर के तौर पर काम कर रहा हूं. मुझे लोकल खबरें और ट्रेंडिंग खबरों को लिखने का अच्छा अनुभव है. अपने अनुभव और ज्ञान के चलते मैं सभी बीट पर लेखन कार्य कर सकता हूँ.