Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है. 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत नियमित किए गए कर्मचारियों को अब 13 जून 2024 से प्रथम एसीपी स्केल के लाभ के लिए पात्र बनाया गया है. यह कदम कर्मचारियों के कल्याण और उनकी सेवा शर्तों को सुधारने के लिए उठाया गया है.
एसीपी स्केल लाभ की पात्रता शर्तें
कर्मचारियों को इस लाभ के लिए पात्रता शर्तों को पूरा करना अनिवार्य (mandatory eligibility conditions) होगा. यह लाभ उन कर्मचारियों के लिए है जो सरकार की नीति के अनुसार नियमित हुए हैं और उनके प्रमोशन या एसीपी के लाभ भी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित SLP (Special Leave Petition) के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और आगे की प्रक्रिया
13 जून से पहले के निर्णय और प्रथम एसीपी स्केल के लाभ के संबंध में फैसले बाद में लिए जाएंगे. हरियाणा मुख्य सचिव कार्यालय (Haryana Chief Secretary Office) ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के 6 मार्च 2024 के अंतरिम आदेश के बाद विभिन्न विभागों से स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं कि क्या नियमित हुए कर्मचारियों को पदोन्नति या प्रथम एसीपी स्केल के लाभ के लिए दावे स्वीकार किए जाएं या नहीं.
अस्थायी कर्मचारियों की नियमितीकरण और उनके अधिकार
हरियाणा में 20 साल बाद कच्चे कर्मचारियों को नियमित किया जा रहा है. सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अवमानना याचिका के जवाब में यह जानकारी दी है कि दो सप्ताह के भीतर ही ऐसे कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे. इससे नियमित हो रहे कर्मचारियों की सेवा शर्तें सुधरेंगी और उन्हें अधिक सुरक्षा मिलेगी.