Haryana News: हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीब और निम्न आय वर्ग के श्रमिकों को उनके खुद के घर का सपना साकार करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की पहल की है. इस योजना का उद्देश्य उन श्रमिकों की मदद करना है जिनके पास अपना घर नहीं है.
ऋण की राशि और शर्तें
श्रमिकों को घर निर्माण या मरम्मत के लिए 2 लाख रुपये तक का ऋण (Interest-Free-Loan) दिया जाता है, जिसे 8 वर्षों में चुकाना होता है. यह ऋण पूरी तरह से ब्याज मुक्त होता है, जिससे यह और भी आकर्षक बन जाता है.
आवश्यक दस्तावेज़
इस योजना के लिए आवेदन करते समय श्रमिकों को अपना राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, परिवार का पहचान पत्र, बैंक खाता विवरण, और भवन के स्वामित्व के प्रमाणपत्र (Essential-Documents) जैसे दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होते हैं.
पात्रता मापदंड
लाभार्थी की अधिकतम आयु 52 वर्ष तक सीमित है और वे कम से कम 5 वर्षों से नियमित रूप से रजिस्टर्ड होने चाहिए. यह योजना जीवन में केवल एक बार लाभार्थी को लाभ प्रदान करती है.
आवेदन प्रक्रिया
लाभार्थियों को हरियाणा श्रमिक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होता है. वे BOCW कल्याण योजनाओं के लिंक पर क्लिक करके संबंधित योजना के लिए आवेदन भर सकते हैं. इस प्रक्रिया में उन्हें अपने पंजीकृत विवरण और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होते हैं.
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले श्रमिक परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना है. इससे न केवल उन्हें बेहतर जीवन स्थितियाँ मिलती हैं, बल्कि समाज में उनकी स्थिति भी सुधरती है.