पंजाब सरकार ने राज्य के डिफॉल्टर मोटर वाहन डीलरों से बकाया पोज़ेशन टैक्स की वसूली के लिए सख्त कदम उठाया है. इस कदम के तहत राज्य के परिवहन विभाग ने अब तक 7.85 करोड़ रुपए के बकाए टैक्स की वसूली का लक्ष्य रखा है. इस निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए पंजाब के परिवहन मंत्री स. लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि यह कदम अनिवार्य हो गया था क्योंकि कई डीलरों द्वारा टैक्स का भुगतान नहीं किया गया था और लगातार ऑडिट आपत्तियों के बाद विभाग को नियमों का पालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी.
डिफॉल्टर डीलरों की सूची और कार्रवाई
मंत्री ने आगे बताया कि, राज्य में 2022 में भी इस तरह का अभियान चलाया गया था जिसमें डिफॉल्टर डीलरों को नोटिस भेजे गए थे और कुछ डीलरों को निलंबित भी कर दिया गया था. 2023 में फिर से नोटिस भेजे गए और डीलरों से बकाया टैक्स जमा कराने का वादा लिया गया था. लेकिन ज्यादातर डीलर अपने वादे पर खरे नहीं उतरे जिसके कारण अब विभाग ने डिफॉल्टर डीलरों के वाहन पोर्टल पर यूज़र आईडी अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं.
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का प्रस्ताव
इस दौरान, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाड़ा) ने राज्य परिवहन आयुक्त को एक औपचारिक निवेदन भेजा था, जिसमें सब-डीलरों के कामकाज को लेकर चिंताएं जताई गई थीं. फेडरेशन ने अपनी परेशानियों का हवाला देते हुए सरकार से आग्रह किया कि मार्केट में कामकाज की स्थिति को बेहतर करने के लिए “एक जीएसटी, एक वाहन” नीति लागू की जाए. साथ ही पुरानी कारों के व्यापार पर भी ध्यान देने की सिफारिश की गई.
बकाया टैक्स वसूली की सफलता
पंजाब सरकार के इस अभियान का असर अब दिखने लगा है, और विभाग ने सफलतापूर्वक ऑडिट द्वारा पहचानी गई राशि में से 4.15 करोड़ रुपये की वसूली की है. साथ ही, 2017-18 से लेकर अब तक 13.07 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है. जो डीलर अपने कर्तव्यों को निभा चुके हैं और बकाया राशि जमा कर चुके हैं, उन्हें अब वाहन पोर्टल पर बिक्री फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई है.
डीलरों को निर्देश और नियमों का पालन
स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्री जसप्रीत सिंह ने डीलरों से अपील की है कि वे सभी कानूनी शर्तों का पालन करें और अपने कामकाज में किसी प्रकार की रुकावट से बचने के लिए विभाग को पूरा सहयोग दें. यदि कोई डीलर नियमों का पालन नहीं करेगा, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी पुराने डीलरों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी और कोई भी नियमों का उल्लंघन नहीं कर पाएगा.