Haryana: हरियाणा के गांवों में विशेषतौर पर शामलात जमीन (common land in Haryana) पर वर्षों से निवास कर रहे ग्रामीणों और किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है. 20 साल से अधिक समय से इस जमीन पर रह रहे लोगों को अब उनके मकानों का मालिकाना हक (ownership rights) दिया जाएगा, जो कि एक ऐतिहासिक कदम है.
विधेयक की मुख्य विशेषताएं
हरियाणा विधानसभा में पारित हरियाणा ग्राम शामलात भूमि विनियमन संशोधन विधेयक-2024 (Haryana Gram Shamlat Land Regulation Amendment Bill 2024) ने इस निर्णय को कानूनी मान्यता प्रदान की है. इस विधेयक के अंतर्गत, अब गांवों में शामलात जमीन पर खेती कर रहे किसानों और मकान बनाकर रह रहे ग्रामीणों को उनकी जमीन के मालिकाना हक दिए जा सकेंगे.
प्रक्रिया और प्रभाव
मालिकाना हक के लिए उन्हें बाजार मूल्य (market value payment) के आधार पर जमीन की कीमत चुकानी होगी. यह न केवल उन्हें जमीन का वैध स्वामित्व प्रदान करेगा बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी उन्हें सशक्त बनाएगा.
नीति के ऐतिहासिक पहलू
इस निर्णय की नींव पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (former CM Manohar Lal Khattar) के कार्यकाल में रखी गई थी. 12 जुलाई को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने इस निर्णय को आगे बढ़ाया और आचार संहिता के बावजूद इसे कानूनी जामा पहनाया गया.