Haryana News: हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तुत दो महत्वपूर्ण बिल जो राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाए गए थे, केंद्र द्वारा वापस कर दिए गए हैं. केंद्र ने इन बिलों में कुछ संशोधनों की सिफारिश की है. इस कार्रवाई के चलते हरियाणा सरकार इन्हें आगामी सत्र में पुनः प्रस्तुत करेगी.
हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक
हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 का मकसद राज्य में बढ़ते हुए संगठित अपराधों पर नियंत्रण पाना है. इस बिल में सख्त प्रावधान शामिल हैं जो अपराधियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करते हैं. हालांकि, इस बिल के पेश होने के दौरान राजनीतिक हंगामा भी खूब हुआ था.
हरियाणा ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी बिल
हरियाणा ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी बिल 2024 में प्रावधान है कि किसी भी शव के साथ प्रदर्शन, धरना या रोड जाम करने पर कठोर दंड और जुर्माने का प्रावधान है. इस बिल का मकसद शव के साथ अनादरजनक व्यवहार रोकना है, हालांकि इसका विरोध भी खूब हुआ.
राजनीतिक विरोध और बिलों की स्थिति
दोनों बिलों को लेकर सत्ताधारी और विपक्षी दलों में खूब बहस हुई. कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र के विरुद्ध बताया और सरकार पर आरोप लगाया कि यह बिल आम लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास है.